हाईकोर्ट ने खारिज की गणेशोत्सव को लेकर दायर जनहित याचिका
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डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गणेशोत्सव का त्योहार परंपरागत तरीक़े से मनाने को लेकर सरकार को समरूप नियम तैयार करने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में गणेशोत्सव के दौरान पंडालों के बाहर इकट्ठा होने वाली भीड़ की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम उठाने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस वी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति एसवी मारने की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने कहा कि याचिका इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि गणेशोत्सव के दौरान सुरक्षा के कौन से कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा में कौन सी कमी है। इसकी कोई भी जानकारी याचिका में नहीं दी गई है। याचिका पूरी तरह से अस्पष्ट है। खंडपीठ ने कहा कि साल 2016 में भी याचिकाकर्ता ने इसी मुद्दे को लेकर याचिका दायर की थी। जिसे खारिज कर दिया गया था। अब याचिकाकर्ता ने फिर पुराने विषय को लेकर याचिका दायर की है। जिस पर विचार नहीं किया जा सकता है। इस तरह से खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर राज इन्दूरकर की याचिका को खारिज कर दिया।
Created On :   11 Feb 2023 1:59 PM GMT