आपराधिक मामला दर्ज करने पर सदर पुलिस को हाईकोर्ट ने फटकारा

High Court reprimanded Sadar Police for registering criminal case
आपराधिक मामला दर्ज करने पर सदर पुलिस को हाईकोर्ट ने फटकारा
नागपुर आपराधिक मामला दर्ज करने पर सदर पुलिस को हाईकोर्ट ने फटकारा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। दो पक्षों में दिवानी स्वरूप का विवाद स्पष्ट नजर आने के बाद भी आपराधिक मामला दर्ज करने वाली सदर पुलिस को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि, ऐसी हरकत करने वाले जांच अधिकारी के खिलाफ वैसे तो विभागीय जांच का आदेश दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जांच अधिकारी आगे से ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे, इस उम्मीद पर विभागीय जांच का आदेश नहीं दिया जा रहा, लेकिन भविष्य में इस अधिकारी ने ऐसी हरकत की, तो उसके वरिष्ठों द्वारा की गई विभागीय जांच को जायज ठहराया जाएगा। 

यह है मामला : दरअसल, वीनस हॉस्पिटल के डॉ. राजेश बघे, डॉ. भूपेंद्र सेवक लावत्रे, प्रशांत नत्थू शेंडे के खिलाफ दिनेश छाबरा (62) की शिकायत पर सदर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। आरोपियों ने छाबरा से प्रेस्टीज नर्सिंग होम 7 वर्ष के लिए किराए पर लिया था। प्रतिमाह किराए की निश्चित रकम देने के बाद भी करार का पालन नहीं किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपियों ने 46 लाख रुपए का किराया नहीं दिया था। मामले में सभी पक्षों को सुनकर हाईकोर्ट ने माना कि, यह मामला दिवानी स्वरूप का है और दिवानी न्यायालय में लंबित है। ऐसे में पुलिस को यह आपराधिक मामला रद्द करना होगा। 
 

Created On :   8 Jun 2022 7:15 AM GMT

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