अनुकंपा नियुक्ति के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

High court seeks response from state government regarding compassionate appointment
अनुकंपा नियुक्ति के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
अनुकंपा नियुक्ति के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई । अनुकंपा नियुक्ति के लिए दिए गए पहले नाम को वापस लेकर क्या दूसरे उत्तराधिकारी का नाम दिया दिया जा सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस बारे में जवाब मांगा है। इस संबंध में प्रियंका वाघ की ओर से दायर याचिका के मुताबिक उसके पिता सरकारी सेवा में थे। जिनका साल 2016 में निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद वाघ की बहन विशाखा ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। किंतु अब याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना चाहती है। विशाखा ने इस बारे में अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी दिया है लेकिन राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता के आवेदन को 2019 में यह कह कर अस्वीकार कर दिया है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 

न्यायमूर्ति के के तातेड़ व न्यायमूर्ति रियाज  छागला की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील बी. सुजीत ने कहा कि यदि पहला उत्तराधिकारी एनओसी दे देता है तो दूसरा उत्तराधिकारी अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है। हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने अपने एक फैसले में यह बात स्पष्ट की है। इसलिए मेरे मुवक्किल के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को स्वीकार करने का निर्देश दिया जाए। 

वहीं सरकारी वकील ने कहा कि उन्हें याचिका को लेकर निर्देश लेने के लिए समय दिया जाए। इसके बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को याचिका के जवाब में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 5 फरवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दी। 


 

Created On :   25 Jan 2021 7:08 AM GMT

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