पुलिस आयुक्त के फैसले पर हाई कोर्ट की मुहर

High Courts seal on the decision of the Police Commissioner
पुलिस आयुक्त के फैसले पर हाई कोर्ट की मुहर
 याचिका खारिज.. पुलिस आयुक्त के फैसले पर हाई कोर्ट की मुहर

डिजिटल डेस्क, नागपुर। ईमामवाड़ा के अपराधिक पृष्ठभूमि के एक 21 वर्षीय युवक को हिरासत में रखने के नागपुर पुलिस आयुक्त के आदेश को हाई कोर्ट ने सही माना है। साथ ही यह स्पष्ट किया है कि पुलिस आयुक्त को हिरासत का आदेश जारी करते वक्त समय लिखने की जरुरत नहीं है। आरोपी का नाम हिमांशु दिनेश रॉय है। 
अपराधी को हिरासत
पुलिस के अनुसार वर्ष 2021 से आरोपी हिंसक आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। उस पर हत्या के प्रयास, वसूली, शांति भंग जैसे कई प्रकरण दर्ज हैं। शांति व्यवस्था को कायम रखने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त ने 30 जुलाई 2022 को उसे हिरासत में रखने का आदेश जारी किया। गृह मंत्रालय ने 14 अगस्त 2022 को एक वर्ष की हिरासत को मंजूरी दे दी। आरोपी के वकील ने हाई कोर्ट में दलील दी कि नियमानुसार पुलिस आयुक्त को अधिकतम 6 माह के लिए हिरासत का आदेश जारी करने के अधिकार है। इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक की हिरासत में नहीं रखा जा सकता। मामले में सभी पक्षों को सुनकर हाई कोर्ट ने पुलिस आयुक्त के आदेश को सही मानते हुए आरोपी की याचिका खारिज कर दी।

Created On :   4 April 2023 10:38 AM IST

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