अवैध साहूकारों की शामत , वैध ही दे सकेंगे किसानों को कर्ज

Illegal moneylenders will only be able to give loans to farmers
अवैध साहूकारों की शामत , वैध ही दे सकेंगे किसानों को कर्ज
अवैध साहूकारों की शामत , वैध ही दे सकेंगे किसानों को कर्ज

 डिजिटल डेस्क, नागपुर।  जिला प्रशासन ने अवैध साहूकारों पर नकेल कसने के लिए इनकी शिकायत करने का आह्वान किसानों से किया है। वैध साहूकारों से ही कर्ज लेने का आह्वान किया गया है। वैध साहूकार किसान को सालाना 9 फीसदी ब्याज पर ही कर्ज दे सकेंगे। किसानों को अवैध साहूकारों से बचाने के लिए ग्राम पंचायत में वैध साहूकारों की सूची ग्राम पंचायत में उपलब्ध रहेगी। 

ब्याज दर निर्धारित है 
उमरेड में 77 व भिवापुर तहसील में 15 ऐसे कुल 92 वैध साहूकार हैं। इनसे किसान या अन्य व्यक्ति कर्ज ले सकता है।   किसान वैध साहूकार से कोई चीज गिरवी रखकर सालाना 9 फीसदी ब्याज पर कर्ज ले सकता है। गिरवी नहीं रखने पर  12 फीसदी ब्याज लगता है। अन्य व्यक्तियों के लिए  गिरवी रखने पर 15 फीसदी ब्याज व बगैर गिरवी 18 फीसदी ब्याज रहेगा।

शिकायत पर मामला दर्ज होगा
बगैर लाइसेंस साहूकारी करने की शिकायत मिलने पर अपराध दर्ज किया जाएगा। इसमें पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। किसी अवैध साहूकार ने अगर किसी की जमीन, मकान, वाहन या अन्य चीजें अपने कब्जे में रखी है, तो उसकी शिकायत की जा सकती है।  

कार्रवाई करने की दी चेतावनी 
उमरेड-भिवापुर के लोगों को अवैध साहूकार से कर्ज नहीं लेने का आह्वान किया गया है। साथ ही कहा गया है कि उमरेड व भिवापुर तहसील के लोग सबूतों के साथ सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कृषि उत्पन्न बाजार समिति उमरेड  कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। सहायक निबंधक सहकारी संस्था नितीन मस्के ने अवैध साहूकारों पर सहकार अधिनियम 2014 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
 

Created On :   4 Jun 2021 6:11 AM GMT

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