सागर की लाखा बंजारा झील से अतिक्रमण हटाकर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

Instructions to submit status report by removing encroachment from Sagars Lakha Banjara lake
सागर की लाखा बंजारा झील से अतिक्रमण हटाकर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
सागर की लाखा बंजारा झील से अतिक्रमण हटाकर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

डिजिटल डेस्क  जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने सागर की लाखा बंजारा झील (सागर तालाब) से अतिक्रमण हटाकर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने सागर कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर को नोटिस भी जारी किया है। याचिका की अगली सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की गई है। यह जनहित याचिका सागर निवासी जगदेव सिंह ठाकुर की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सागर शहर के मध्य में स्थित तालाब को लाखा बंजारा झील के नाम से जाना जाता है। तालाब का रकबा लगभग 400 एकड़ है। याचिका में कहा गया कि तालाब की 30 से 32 एकड़ जमीन पर रसूखदार और राजनेताओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। कुछ लोग तालाब की जमीन पर अतिक्रमण कर खेती भी कर रहे हैं। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने तर्क दिया कि सागर के तत्कालीन कलेक्टर विकास नरवाल ने वर्ष 2016 में तालाब की जमीन की जाँच कराई थी जिसमें पाया गया कि 30 से 32 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है, लेकिन अभी तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने अतिक्रमण हटाकर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
 

Created On :   23 July 2021 11:13 AM GMT

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