अकोला,चंद्रपुर व नांदेड सहित 6 महानगरपालिकाओं के लिए नियमावली तैयार करने दिए जाएंगे निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई । प्रदेश की छह महानगर पालिकाओं के सदन के कामकाज संबंधी नियमावली तैयार करने के लिए राज्य सरकार की ओर से बजट अधिवेशन खत्म होने से पहले निर्देश दिए जाएंगे। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने विधान परिषद में यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अकोला, चंद्रपुर, नांदेड़- वाघाला, जलगांव, मालेगांव और इचलकरंजी मनपा को नियमावली तैयार करके उसको मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजने के लिए कहा जाएगा। सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए निर्दलीय सदस्य सत्यजीत तांबे ने मनपा की नियमावली को मंजूरी देने का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में सामंत ने कहा कि सरकार ने वसई-विरार, भिवंडी, नाशिक मनपा की नियमावली को सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। बाकी मनपा का प्रस्ताव मिलने के बाद उसको भी मंजूरी दी जाएगी। राज्य के अ, ब और क वर्ग की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को भी कामकाज की नियमावली बनाने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। संबंधित नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की नियमावली प्राप्त होने के बाद सरकार उसको जल्द मंजूरी प्रदान करेगी। सामंत ने बताया कि मुंबई मनपा का कामकाज बृहन्मुंबई मनपा अधिनियम 1888 के तहत होता है। जबकि शेष मनपा का कामकाज महाराष्ट्र मनपा अधिनियम 1949 के तहत किया जाता है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक मनपा को सदन और समितियों के कार्य संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। मनपा को नियम बनाने के बाद सरकार उसको मंजूरी देती है।
Created On :   18 March 2023 1:29 PM IST












