हाईकोर्ट ने फर्जी महिला वकील को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

Kerala High Court refuses to grant anticipatory bail to fake woman lawyer
हाईकोर्ट ने फर्जी महिला वकील को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार
केरल हाईकोर्ट ने फर्जी महिला वकील को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार
हाईलाइट
  • केरल हाईकोर्ट ने फर्जी महिला वकील को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। अलाप्पुझा में स्थानीय पुलिस द्वारा एक महिला वकील- सेसी जेवियर की प्रामाणिकता के संबंध में एक शिकायत की जांच शुरू करने के दो महीने बाद, अदालत ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया और उसे जांच अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अगर वह पुलिस जांच दल के सामने पेश नहीं होती है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। जेवियर पिछले दो साल से अलाप्पुझा कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी। यह सब तब सामने आया जब अलाप्पुझा बार एसोसिएशन को उसकी वास्तविक योग्यता के बारे में संदेह व्यक्त करने वाला एक गुमनाम पत्र मिला और उसके बाद ही वह गायब हो गई, जिससे एसोसिएशन को मजबूरन पुलिस से संपर्क करना पड़ा।

संयोग से, वह सबसे ज्यादा नंबर हासिल करके एसोसिएशन के लिए चुनी गई थी। जुलाई में, अलाप्पुझा उत्तर पुलिस स्टेशन को बार एसोसिएशन से जेवियर की योग्यता पर संदेह व्यक्त करते हुए एक शिकायत मिली। एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बयान लेने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। शिकायत आने के बाद उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया और अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया। पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के कुछ हफ्ते बाद, उसे आखिरी बार अलाप्पुझा अदालत परिसर में देखा गया था।

 

(आईएएनएस)

Created On :   17 Sep 2021 9:00 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story