जारी रहेगी खडसे को हाईकोर्ट से मिली राहत, 3 फरवरी तक ईडी की कार्रवाई नहीं

Khadse will get relief from High Court, EDs action not till 3 February
जारी रहेगी खडसे को हाईकोर्ट से मिली राहत, 3 फरवरी तक ईडी की कार्रवाई नहीं
जारी रहेगी खडसे को हाईकोर्ट से मिली राहत, 3 फरवरी तक ईडी की कार्रवाई नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। जमीन खरीद से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के घेरे में आए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से को कड़ी कार्रवाई से मिली राहत 3 फरवरी 2021 तक जारी रहेगी। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बांबे हाईकोर्ट को आश्वास्त किया था कि ईडी अगली सुनवाई यानी 28 जनवरी 2021 तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोर्ई कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी। गुरुवार को श्री सिंह ने कहा कि उनका यह आश्वासन 3 फरवरी 2021 तक जारी रहेगा। खडसे को मिली राहत को बरकरार रखा गया है। 

खडसे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईडी की ओर से दर्ज किए गए ईसीआईआर को रद्द करने की मांग की है। याचिका में खडसे ने दावा किया है कि पुणे की भोसरी स्थित जमीन की डील से उनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए उनका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा ईडी की ओर से दर्ज किए गए ईसीआईआर व इस प्रकरण को लेकर जारी समन को रद्द किया जाए। 
गुरुवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटले की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। किंतु खंडपीठ ने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई 3 फरवरी को करेंगे। पिछली सुनवाई के दौरान श्री सिंह ने स्पष्ट किया था कि खडसे अभी आरोपी नहीं हैं इसलिए उनकी ईसीआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हमने खडसे को सिर्फ पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईसीआईआर एक आंतरिक दस्तावेज है। यह कोई एफआईआर नहीं है। खडसे की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता आबाद पोंडा ने कहा था कि यदि ईडी के अधिकारियों को पूछताछ के दौरान महसूस होता है कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है तो वे उसे गिरफ्तार कर लेते है। इसलिए हमारी मांग है कि मेरे मुवक्किल को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया जाए।

Created On :   28 Jan 2021 8:17 PM GMT

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