चैतन्य आष्टनकर अपहरण मामले में 4 को उम्रकैद
डिजिटल डेस्क, नागपुर। वर्ष 2016 के बहुचर्चित चैतन्य आष्टनकर अपहरण मामले में नागपुर सत्र न्यायालय ने 4 आरोपियों को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा और प्रत्येक पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। इनमें मुकेश तायवड़े, इशाक शेख, दुर्वास कोहड़ और तय्यूब शेख का समावेश है। न्यायाधीश सलमान आजमी ने शेष 3 आरोपियों की ठोस सबूतों के आभाव में बरी किया है। इनमें प्रभाकर खोब्रागड़े, प्रदीप निनावे, रशीद दीवान का समावेश है।
यह है मामला : यह घटना 7 जनवरी 2016 को सोनेगांव पुलिस थाना क्षेत्र में घटी थी। पेशे से शिक्षक आष्टनकर दंपति का 14 वर्षीय बेटा चैतन्य का दोपहर 2.30 बजे के करीब घर के 50 मीटर दूरी से आरोपियों ने कार में अपहरण कर लिया था। उसे खापा में रशीद दिवान के घर में रखा। इधर चैतन्य के दोस्तों ने उसके अपहरण की जानकारी परिजनों को दी। इस बीच आरोपियों ने चैतन्य के पिता को फोन कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। परिजनों ने सोनेगांव पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने 51 घंटे के भीतर अपहरणकर्ताओं को खोजकर चैतन्य को सुरक्षित घर वापस लाया। न्यायालय में सरकारी पक्ष ने कुल 21 गवाहों से पूछताछ की। सभी पक्षों को सुनकर न्यायालय ने यह फैसला दिया। राज्य सरकार की ओर से वकील अभय जिकार ने पैरवी की।
Created On :   1 April 2023 4:09 PM IST