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महाराष्ट्र: राशनकार्ड पर कहीं से भी ले सकते हैं राशन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सरकार की ओर से यह हलफनामा सामाजिक कार्यकर्ता विवेक पंडित की ओर से दायर जनहित याचिका के जवाब में दायर किया है। दूसरी जगह का पता होने के बावजूद लोग राशनकार्ड पर दूसरी जगह भी अनाज लिया जा सकता है। राज्य सरकार ने हलफनामा दायर कर बॉम्बे हाईकोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है। याचिका में मुख्य रुप से वसई सहित पालघर जिले की विभिन्न तहसीलों में रह आदिवासियों को जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को याचिका में उठाए गए मुद्दे को लेकर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट के इस निर्देश के तहत पालघर जिले के आपूर्ति अधिकारी संजय अहिरे ने यह हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में कहा गया है कि सरकार की ओर से पीला, केसरी पीएचएच व सफेद राशनकार्ड धारक को अनाज का वितरण किया जा रहा है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत भी अनाज दिया जा रहा है। जिन लोगों ने अपना घर बदला है ऐसे लोगों का नाम पुराने राशनकार्ड से हटाकर उन्हें नया राशनकार्ड जारी किया जाता है लेकिन लॉकडाउन के चलते सरकार का काम बेहद सीमित स्टाफ से हो रहा है। इसके कारण नया राशनकार्ड जारी करने का काम प्रभावित हुआ है। हलफनामे के अनुसार मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत राशनकार्ड धारक अपने किसी पते के बावजूद किसी भी सरकारी राशन की दुकान से अनाज ले सकते हैं। ऐसे राशनकार्ड धारक को पोर्टेबिलिटी के विकल्प में गिना जाएगा। पालघर के जरूरतमंद लोगों को अनाज व भोजन दोनों की सुविधा दी गई है।
Created On :   28 April 2020 12:58 PM GMT