महेश मांजरेकर को गिरफ्तारी से नहीं मिली राहत

Mahesh Manjrekar did not get relief from arrest
महेश मांजरेकर को गिरफ्तारी से नहीं मिली राहत
कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज महेश मांजरेकर को गिरफ्तारी से नहीं मिली राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एक मराठी फिल्म में आपत्तिजनक दृश्यों को दिखाने के मामले में पाक्सो व सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत आरोपों का सामना कर रहे फिल्म अभिनेता-निर्देशक महेश मांजरेकर को फिलहाल गिरफ्तारी से किसी प्रकार की राहत देने से मना कर दिया है। मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन ने मराठी फिल्म में आपत्तिजनक दृश्य दिखाने को लेकर मांजरेकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292,34, पाक्सों कानून की धारा 14 व सूचना प्रद्योगिकी कानून की धारा 67 व 67 बी के तहत मामला दर्ज किया है। जिसे रद्द कराने की मांग को लेकर मांजरेकर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।  

शुक्रवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति नीतिन बोरकर के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान मांजरेकर ने वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। मांजरेकर के वकील ने कहा कि सिनेमा एक कलाकृति है। यदि सिनेमा का वास्तविकता से भी संबंध मान भी ले तो फिल्म निर्देशक सिनेमा में अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है। मेरे मुवक्किल के खिलाफ फिल्म का ट्रेलर देखकर शिकायत की गई है। जबकि फिल्म के ट्रेलर का उद्देश्य दर्शकों को फिल्म देखने के लिए आकर्षित करना होता है। इसलिए यह जरुरी नहीं है कि ट्रेलर में दिखाया जानेवाला दृश्य फिल्म में मौजूद रहे। इस मामले में मेरे मुवक्किल की गिरफ्तारी की जरुरत नहीं है। लिहाजा उन्हें इस मामले में गिरफ्तारी से राहत दी जाए। जिसका सरकारी वकील व भारतीय स्त्री संगठन के वकील ने कड़ा विरोध किया। स्त्री संगठन के वकील विनोद सांगविकर  ने कहा कि इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने मांजरेकर को फिलहाल राहत देने से मना करते हुए मामले की सुनवाई 28 फरवरी 2022 को रखी है। 
 

Created On :   25 Feb 2022 1:18 PM GMT

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