नागपुर में बाजार खुले, नाइट कर्फ्यू जारी

Markets open in Nagpur, night curfew continues
नागपुर में बाजार खुले, नाइट कर्फ्यू जारी
नागपुर में बाजार खुले, नाइट कर्फ्यू जारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर शहर और जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को नियंत्रित करने लगाई गई सख्त पाबंदियों को सरकार ने हटा लिया है। अब शहर में दुकान और बाजार रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। उसके बाद बंद करना होगा। सिर्फ नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। 27 मार्च को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों को नागपुर मनपा ने जस का तस लागू किया है। गुरुवार 1 अप्रैल से शहर में रात 8 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। पहले की तरह गतिविधियां शुरू रहेंगी। धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन कार्यक्रम नहीं होंगे। भीड़ भी नहीं कर सकेंगे। व्यवस्थापन को श्रद्धालुओं की संख्या निश्चित करनी होगी। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम या सम्मेलन बंद रहेंगे। होटल, रेस्टॉरेंट, खाद्यगृह भी रात 8 बजे के पहले बंद करने होंगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान उनकी पार्सल सुविधा शुरू रहेगी। पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत ने बुधवार की दोपहर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद पाबंदियां हटाकर नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. और जिलाधिकारी रवींद्र ठाकरे ने बुधवार रात को नोटिफिकेशन जारी किया है। मिशन बिगीन अगेन के तहत यह आदेश 15 अप्रैल तक लागू रहेंगे। 

सरकारी कार्यालय में सीधे प्रवेश नहीं 
सरकारी कार्यालयों में भीड़ कम करने के लिए नागरिकों को अंत्यत महत्वपूर्ण और तत्काल काम के लिए प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। बैठक आदि काम के लिए निमंत्रित करने पर विशेष प्रवेश पास कार्यालय द्वारा दिए जाएंगे।

होम क्वारेंटाइन मरीजों पर सरकार सख्त
होम क्वारेंटाइन में कौन से वैद्यकीय अधिकारी की निगरानी में उपचार शुरू है, यह स्थानीय प्रशासन को सूचित करना होगा। होम क्वारेंटाइन की सारी जिम्मेदारी संबंधित डॉक्टर की रहेगी। मरीज द्वारा क्वारेंटाइन नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित डॉक्टर को उसकी जानकारी तत्काल स्थानीय प्रशासन को देनी होगी। संबंधित डॉक्टर को ऐसी परिस्थिति में मरीज के उपचार और देखरेख के काम से मुक्त किया जा सकता है। 

इन नियमों का पालन करना होगा 
-5 अथवा उससे ज्यादा व्यक्ति रात 8 से सुबह 7 बजे तक एकत्रित नहीं होंगे। 
-नियमों का उल्लंघन करने पर प्रति व्यक्ति 1 हजार रुपए का दंड वसूला जाएगा। 
-उद्यान और सार्वजनिक स्थल रात 8 से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे।
-मास्क नहीं पहने पर प्रति व्यक्ति 500 रुपए और थूकने पर 1 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।
-सभी मल्टीप्लेक्स, सिनेमागृह, मॉल, उपहारगृह, होटल भी रात 8 बजे तक बंद करना होगा। होम डिलीवरी शुरू रहेगी।
-किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम या सम्मेलन को अनुमति नहीं है। 
-सभागृह या नाट्यगृह उपयोग में नहीं लाए जा सकेंगे। 
-विवाह समारोह में 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी। 
-अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्ति इक्ट्ठा नहीं होंगे।
-कोविड मरीजों के घरों पर सूचना फलक लगाया जाएगा। 
-होम क्वारेंटाइन के मरीज के हाथ पर स्टाम्प भी लगेगा।
-निजी आस्थापना में 50 प्रतिशत तक कर्मचारी उपस्थित रह सकेंगे। शासकीय व निमशासकीय कार्यालयों को उनके विभाग और कार्यालय प्रमुख कोविड परिस्थिति को ध्यान में रखकर उपस्थिति बाबत कर्मचारी संख्या तय करेंगे।
 

Created On :   1 April 2021 4:24 AM GMT

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