पति को डांटा तो मां-बेटी ने देवर को कुल्हाड़ी से काट डाला, मिली उम्रकैद

Mother and daughter killed a man, court give life sentenced
पति को डांटा तो मां-बेटी ने देवर को कुल्हाड़ी से काट डाला, मिली उम्रकैद
पति को डांटा तो मां-बेटी ने देवर को कुल्हाड़ी से काट डाला, मिली उम्रकैद

डिजिटल डेस्क, छिन्दवाड़ा। उमरेठ थाना क्षेत्र के ग्राम तिनसई मैं एक ग्रामीण किसान की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एलडी बोरासी ने आरोपी मां और बेटी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना लगभग 2 साल पहले 13 मार्च 2015 को दोपहर लगभग 3:00 बजे ग्राम तीनसई की है। घटना में मां और बेटी ने अपने ही देवर को कुल्हाड़ी से वार कर मार डाला था।

जानकारी के अनुसार तीनसई गांव के पास ही खेत में बने मकान में रहने वाले किशोरीलाल धुर्वे का अपने बड़े भाई नाना जी धुर्वे से जमीन के बंटवारे को लेकर पहले से विवाद चला रहा था। दोपहर 3:00 बजे मृतक किशोरीलाल ने जमीन विवाद को लेकर अपने बड़े भाई को डांटा, इसके बाद खेत पर काम कर रही किशोरी धुर्वे के बड़े भाई की पुत्री विनीता और उसकी पत्नी मंगल बत्ती बाई किशोरी धुर्वे के पास आई और उससे विवाद करते हुए सब्बल को कुल्हाड़ी से किशोरीलाल पर हमला कर दिया और भाग गई।

किशोरीलाल के चिल्लाने पर मौके पर पहुंचे उसके 15 वर्षीय पुत्र और पत्नी ने उसे गंभीर हालत में घर पहुंचाया जहां 108 वाहन के अटेंडर ने परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने मां बेटी के खिलाफ प्रकरण सुनवाई हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया था। जिला एवं सत्र न्यायालय में चली प्रकरण की सुनवाई मैं अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र वर्मा ने पैरवी की फैसले के संबंध में अधिवक्ता सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने घटना की आरोपी मां-बेटी विनीता और मंगल बत्ती बाई को हत्या का दोषी पाया है और दोनों को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

Created On :   4 July 2017 7:38 PM IST

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