एन.कुमार की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने लगाई 50 हजार की कॉस्ट

एन.कुमार की याचिका खारिज,  हाईकोर्ट ने लगाई 50 हजार की कॉस्ट
बकाया है 10 करोड़ टैक्स एन.कुमार की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने लगाई 50 हजार की कॉस्ट

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर के अंबाझरी रोड स्थित नागपुर सेंट्रल मॉल निर्माता एन.कुमार प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने 50 हजार रुपए की कॉस्ट लगाते हुए याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता कंपनी पर नागपुर महानगरपालिका ने 5 करोड़ 63 लाख 78 हजार 874 रुपए का संपत्ति कर और 4 करोड़ 52 लाख 55 हजार 166 रुपए का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता ने मनपा की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन यह मामला उलटा पड़ गया। हाईकोर्ट ने मनपा की कार्रवाई को सही मानते हुए न केवल याचिका खारिज की, बल्कि 50 हजार रुपए की कॉस्ट भी लगाई। मामले में मनपा की ओर से एड.जैमिनी कासट ने पक्ष रखा।

यह है पूरा मामला : उल्लेखनीय है कि 23 जुलाई 2002 को नागपुर सुधार प्रन्यास और याचिकाकर्ता के बीच करार हुआ था, जिसके अनुसार उत्तर अंबाझरी रोड पर 6738 वर्ग मीटर भू-खंड पर मॉल बनाने का करार हुआ था। वर्ष 2012-13 में याचिकाकर्ता ने निर्माणकार्य शुरू करके 2014 में पूर्ण किया। इसके बाद नासुप्र ने याचिकाकर्ता को उसे लीज पर दे दिया। इधर, नागपुर महानगरपालिका ने मार्च 2013 में याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करके संबंधित संपत्ति का वर्ष 2003-07 तक का संपत्ति कर भरने के निदेश दिए। लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे गैर-वाजिब बता कर मनपा में अर्जी दायर की। इसे लंबे समय तक लंबित रखने के बाद 15 फरवरी 2020 को अतिरिक्त आयुक्त ने शिकायत खारिज कर दी। इसके बाद याचिकाकर्ता को करीब 10 करोड़ रुपए कर और जुर्माना भरने का आदेश दिया। इसे लेकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।

 

Created On :   13 Oct 2021 6:22 AM GMT

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