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नागपुर : फर्जी मार्क लगाने वाली कंपनी पर छापा
डिजिटल डेस्क, नागपुर। जबलपुर रोड स्थित कामठी तहसील में मै. गणेश गौरी इंडस्ट्रीज लिहिगांव में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की छापेमारी में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। आरोप है कि कंपनी में बिना अधिकृत लाइसेंस के सीपीवीसी पाइप पर आईएसआई मार्क लगाया जा रहा था। बीआईएस के स्तर से बड़ी संख्या में ऐसे पाइप जब्त किए गए हैं।
दूसरी कंपनी के लाइसेंस नंबर का उपयोग
जानकारी के अनुसार, आईएसआई मार्क लगाने के लिए लाइसेंस लेना होता है। लिहिगांव स्थित मै. गणेश गौरी इंडस्ट्रीज ने ऐसा नहीं किया। 5 नवंबर को बीआईएस की कार्रवाई में यह सच सामने आया। मै. गणेश गौरी इंडस्ट्रीज में सीपीवीसी पाइप पर आईएस 15778:2007 लगाया जा रहा था। बिना लाइसेंस के ही कंपनी द्वारा बीआईएस लाइसेंस नंबर 7600019713 का उपयोग किया जा रहा था, जो किसी दूसरी कंपनी का है। उसके बॉक्स पर आईएस-14735 की मुहर लगी हुई थी। कई सारी अनियमितताएं सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई आरंभ हो गई। विशेष बात यह है कि फीटिंग और प्लबिंग से संबंधित लोगों को मै. गणेश गौरी इंडस्ट्रीज के पाइप का उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई है।
एक पैकेट में 25 पाइप
सभी पाइप पर आईएस 15773: 2007 के मार्क लगे हुए थे। एक पाइप पर लाइसेंस नंबर 7600019713 भी लिखा हुआ था। 110 एमएम की सिंगल टी के बॉक्स पर आईएस 14735 लिखा हुआ था। सभी पाइप के पैकेट में 25-25 पाइप थे, जिसे जब्त किया गया।
Created On :   7 Nov 2020 8:04 AM GMT