एक्सिस बैंक प्रकरण में फडणवीस को नोटिस

Notice to Fadnavis in Axis Bank case
एक्सिस बैंक प्रकरण में फडणवीस को नोटिस
4 सप्ताह में देना है निर्देश एक्सिस बैंक प्रकरण में फडणवीस को नोटिस

डिजिटल डेस्क, नागपुर। हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति अनिल पानसरे की खंडपीठ ने 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया। 

यह है मामला : मोहनीश जबलपुरे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देवेंद्र फडणवीस पर एक्सिस बैंक को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, एक्सिस बैंक में फडणवीस की पत्नी के कार्यरत होने से लाभ पहुंचाया गया। याचिका के अनुसार, फडणवीस के मुख्यमंत्री रहने के दौरान गृह विभाग ने 11 मई 2017 को एक परिपत्रक जारी किया था। परिपत्रक में पुलिस, विधि विभाग, शहरी विकास समेत राज्य सरकार के अधीन वाले विभाग के वेतन खाते राष्ट्रीयकृत बैंकों से एक्सिस बैंक में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख है। राज्य सरकार ने विभिन्न बैंकों के खातों से संजय निराधार योजना में लाभार्थियों के खातों में जमा होने वाली राशि का वितरण भी एक्सिस बैंक से करने का निर्देश दिया था। 

जांच और कार्रवाई की मांग : याचिका के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के बैंक खातों के स्थानांतरण मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। न्यायालय ने नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर पक्ष रखने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सतीश ऊके ने पक्ष रखा।
 

Created On :   6 Jan 2022 9:20 AM GMT

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