अब नायलॉन मांजा पूर्णत: प्रतिबंधित
डिजिटल डेस्क, नागपुर। मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल अनेक व्यक्तियों, पशु-पक्षियों का काल साबित होने वाला नायलॉन मांजा अब प्रदेश में पूर्णत: प्रतिबंधित हो गया है। नायलॉन मांजा पर पूरी तरह रोक लगाने के मामले में महाराष्ट्र दिल्ली के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है। महाराष्ट्र राज्य पर्यावरण विभाग ने अधिसूचना जारी करके नायलॉन मांजा (सिंथेटिक), कृत्रिम या बारीक कांच के चुरे से बने मांजे के उत्पादन, रखाव, बिक्री या इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। साथ ही मकर संक्रांति के दौरान पतंग केवल सूती धागे से ही उड़ाई जा सकेगी। राज्य सरकार के इस कदम के बारे में बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में जानकारी दी गई। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करके 21 जून तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
कार्यक्षेत्र तय किया : राज्य सरकार ने इस नियम को लागू करने के लिए अधिकारी और उनके कार्य क्षेत्र भी तय कर दिए हैं। नागपुर महानगरपालिका के अधिकार में मनपा आयुक्त, नगर परिषद में मुख्याधिकारी, जिला स्तर पर जिलाधिकारी, जिला परिषद में मुख्याधिकारी, सभी पुलिस अधिकारी, पुलिस महासंचालक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक और वन अधिकारियों को इस नायलॉन मांजा प्रतिबंध संबंधित अधिकार दिए गए हैं।
एनजीटी ने लगाई थी रोक : गौरतलब है कि इसके पूर्व राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी)ने नायलॉन मांजा पर प्रतिबंध लगाया था। साथ ही नागपुर खंडपीठ ने भी शहर में नायलॉन मांजा से हो रहे हादसों को देखते हुए सू-मोटो जनहित याचिका दायर की थी। इसमें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश में नायलॉन मांजा पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने पर राय पूछी थी। मामले में मनपा की ओर से एड.जैमिनी कासट ने पक्ष रखा।
Created On :   20 April 2023 10:47 AM IST