मारपीट की घटना के मामलें में एक-एक वर्ष का कारावास 

One year imprisonment in case of assault
मारपीट की घटना के मामलें में एक-एक वर्ष का कारावास 
पन्ना मारपीट की घटना के मामलें में एक-एक वर्ष का कारावास 

डिजिटल डेस्क पन्ना। खेत में बारी और फसल चराने को लेकर हुई मारपीट की घटना के मामलें में दोषी पाए गए अभियुक्तगणों को न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्टे्रड पन्ना द्वारा दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई है अभियुक्तगणों गेंदा बाई भैया लाल यादव, नरेश उर्फ नारायण यादव, तथा बहादुर यादव को आईपीसी की धारा ३२५/३४ के अंतर्गत ०१-०१ वर्ष का कठोर कारावास तथा ५००-५०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अभियोजन घटना अनुसार फरियादी भगवानदास द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि २६ जुलाई २०१८ को जगदीश यादव के मवेशी उसके खेत में घुसकर धान की फसल चर रहे थे जिन्हें बाहर कर उसके द्वारा खेत में बारी लगाई जा रही थी तभी आरोपी जगदीश यादव के साथ गेंदाबाई आई  विवाद करने लगे उनके साथ में अन्य आरोपीगण भैयालाल  बहादुर, नरेश भी पहँुच गए और विवाद में शमिल हो गए। भैयालाल नरेश  और जगदीश लाठी-डण्डे 
से मारपीट करने लगे। बहादुर द्वारा पत्थर से मारपीट करने लगा जिससे फरियादी गंभीर रूप से घायल हो गए रिपोर्ट पर थाना में अपराध पंजीर्बद्ध किया गया प्रकरण की जांच विवेचना कर पुलिस द्वारा चालान प्रस्तुत किया गया प्रकरण की सुनवाई न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेड प्रथम श्रेणी पन्ना के यहां हुई प्रकरण में दोषी पाए गए अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।

Created On :   18 Feb 2023 1:29 PM IST

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