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कोरोना कर्फ्यू से दी गई छूटों के आदेश में आंशिक संशोधन प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अब शहर में एक दिन बाएं और दूसरे दिन दायें ओर की दुकानें खुल सकेंगी!
डिजिटल डेस्क | जबलपुर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कोरोना कर्फ्यू से दी गई छूटों और प्रतिबंधित गतिविधियों के बारे में 31 मई को जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है। संशोधित आदेश के मुताबिक जबलपुर नगर निगम और छावनी परिषद जबलपुर क्षेत्र में प्रतिबंधित गतिविधियों से संबंधित दुकानों को छोड़कर एक दिन दायें और एक दिन बाएं की तरफ की सभी दुकाने खोली जा सकेंगीं। यह आदेश शुक्रवार 4 जून से लागू होगा। आदेश के मुताबिक जबलपुर शहर एवं छावनी क्षेत्र में पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलने पर बाएं तरफ स्थित दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को तथा दायें तरफ की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुल सकेगीं।
जबकि उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर चलने पर बायें हाथ की दुकानों को सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को तथा दायें हाथ की दुकानों को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोलने की अनुमति होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कहीं केवल एक ही ओर दुकानें हैं तथा सड़क के दूसरी तरफ दुकानें नहीं हैं ऐसी सभी दुकानें एक दिन खुलेंगी और अगले दिन बंद रहेंगीं। आदेश के अनुसार इस व्यवस्था में भिन्न स्थिति पाई जाने पर संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं नगर निगम के जोन अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर दुकानें खोलने और बंद करने के बारे में निर्णय ले सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानों को शाम 7 बजे तक बंद करना होगा।
संशोधित आदेश में यह भी साफ किया गया है कि होटल, स्ट्रीट फूड, बेकरी एवं मिठाई की दुकानों से सामान पैक कर अथवा होम डिलेवरी के रूप में ही दिया जा सकेगा। आदेश में किसी भी स्थिति में कोविड अनुरूप व्यवहार न करने पर दुकानदार एवं ग्राहक दोनों के विरूद्ध कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। कोरोना प्रोटोकॉल और नियमों का पालन कराने संबंधित बाजार के व्यापारी संघ के पदाधिकारियों को भी इस आदेश में जिम्मेदार बनाया गया है।
Created On :   4 Jun 2021 2:37 PM IST