पुलिस ने कहा - पारसे की नहीं चाहिए हिरासत
डिजिटल डेस्क, नागपुर। ड्राइविंग स्कूल संचालक मनीष वजलवार से 35 लाख रुपए की ठगी के आरोपी अजीत पारसे मामले में अंबाझरी पुलिस ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है। पुलिस ने कहा है कि इस प्रकरण में उन्हें पारसे को हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है। हांलाकि पुलिस हाईकोर्ट को यह नहीं बता पाई कि इस प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट कब तक पेश की जाएगी। हाई कोर्ट ने पुलिस को जवाब प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च तक समय दिया है। वर्ष 2018 के इस मामले में अब तक पुलिस ने न तो अंतिम रिपोर्ट दाखिल की है और न ही पारसे को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। बीती सुनवाई में हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगा कर पूछा था कि पुलिस अंितम रिपोर्ट कब दायर करेगी, साथ ही उसे पारसे की हिरासत चाहिए या नहीं। अब इस मामले में 31 मार्च को सुनवाई रखी गई है।
शिकायत में देर : शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार पारसे ने उसे सीएसआर फंड दिलाने के नाम पर 35 लाख रुपए से ठगा है। इसके बाद दिसंबर 2019 तक पारसे ने 19 लाख रुपए वापस भी लौटाए। इसके बाद शिकायतकर्ता कई वर्षों तक चुप रहा। हाल ही में पारसे पर पहले से एक चिकित्सक को महाविद्यालय शुरू करने की अनुमति देने का वादा करके 4.36 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है। जब उसका यह प्रकरण सामने आया, तो उसके खिलाफ अन्य पीड़ितों ने भी अपनी आवाज उठाई।
Created On :   25 March 2023 2:30 PM IST