महिला के घर में घुसकर दुराचार करने वाले को सजा

Punishment for misconduct by entering womans house
महिला के घर में घुसकर दुराचार करने वाले को सजा
गड़चिरोली न्यायालय का फैसला  महिला के घर में घुसकर दुराचार करने वाले को सजा

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली।  गड़चिरोली के मुख्य न्याय दंडाधिकारी एम. आर. वाशीमकर ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दुराचार के अारोपी को दोषी करार देते हुए उसे 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ 4 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी का नाम नवरगांव निवासी वामन ब्रह्मानंद कोकीड (35)  है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 10 नवंबर 2021 को आरोपी वामन ने पीड़ित महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर गड़चिरोली पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच पूर्ण होने के बाद गड़चिरोली कोर्ट में यह मामला प्रेषित किया गया। गुरुवार  को मुख्य न्याय दंडाधिकारी वाशीमकर ने इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी वामन को दोषी करार देते हुए उसे 2 वर्ष सश्रम कारावास और 4 हजार  रुपए जुर्माने  की सजा सुनाई है। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी अभियोक्ता अमर फुलझेले ने कार्य संभाला। कोर्ट पैरवी के रूप में पुलिस हवलदार यशवंत मलगाम ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। 
 

Created On :   19 Aug 2022 3:02 PM IST

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