रायपुर : वनाधिकार अधिनियम से मिली जमीन ने बदली छन्नूराम की किस्मत
डिजिटल डेस्क, रायपुर। 27 जुलाई 2020 वनाधिकार अधिनियम के तहत जमीन का मालिकाना हक मिलने से किसान काफी उत्साहित है। अब उन्हें काम के लिए भटकना नहीं पड़ता। दंतेवाड़ा जिले के किसान श्री छन्नू राम को वनाधिकार अधिनियम के तहत 2.66 हेक्टेयर वन भूमि शासन द्वारा दी गई। जमीन मिलने पर हितग्राही द्वारा सरकारी योजनाओं की मदद से आधुनिक तरीके से खेती किया जा रहा है। इससे न केवल उसकी आमदनी बढ़ी है, बल्कि अतिरिक्त आमदनी से वे अन्य कार्य कर लाभ कमा रहे है। वनधिकार के तहत मिली श्री छन्नू राम की भूमि पर कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा तार बाड़ी, आम पौधे का रोपड़ नलकूप खनन, मुर्गी पालन के लिए शेड निर्माण किया गया है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके इसके लिए मनरेगा द्वारा लिए कुआं खोदा गया है। हितग्राही की जमीन पर कृषि विज्ञान केन्द्र और मनरेगा की मदद से धान, सब्जी, मक्का का उत्पादन किया गया है। साथ ही हितग्राही द्वारा विज्ञान केन्द्र की सहायता से लगाए गए आम के बगीचे से आम का उत्पादन एवं निर्मित मुर्गी शेड में कड़कनाथ मुर्गी पालन किया गया है। इससे प्राप्त अतिरिक्त आय से हितग्राही द्वारा सीमेंट ईंट निर्माण के लिए मशीन खरीदी व वर्मी कम्पोस्ट टंकी, अनाज गोदाम का निर्माण किया गया है। श्री छन्नू ने बताया कि इससे उसकी आमदनी पहले की तुलना में बढ़ी है। उन्होंने राज्य सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया है।
Created On :   28 July 2020 2:44 PM IST