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रायपुर : रायपुर एवं बस्तर संभाग में लक्ष्य से अधिक खाद एवं बीज का भण्डारण

डिजिटल डेस्क, रायपुर, 23 जुलाई 2020 खरीफ के लिए किसानों को सहजता से खाद-बीज उपलब्ध हो सके इसके लिए शासन द्वारा प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश के परिपालन में कृषि एवं मार्कफेड विभाग के अधिकारियों द्वारा जिलों में डिमांड के अनुसार खाद-बीज की लगातार आपूर्ति की जा रही है। खाद एवं बीज की गुणवत्ता एवं वितरण की स्थिति पर निरंतर निगरानी भी रखी जा रही है। जिलों में खाद-बीज पर्याप्त मात्रा में सहकारी समितियों में उपलब्घ है। कहीं भी खाद-बीज की किल्लत नहीं है। किसानों द्वारा आवश्यकता के अनुरूप खाद एवं बीज का लगातार उठाव किया जा रहा है। राज्य में अब तक निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध सोसायटियों में लगभग 91 प्रतिशत से अधिक खाद तथा खरीफ फसलों के बीज की मांग के विरूद्ध 101 फीसद आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। रायपुर संभाग में लक्ष्य के विरूद्ध 103 प्रतिशत रासायनिक उर्वरकों का तथा 103 प्रतिशत खरीफ बीज का भण्डारण किया गया है। इसी तरह बस्तर संभाग के सभी जिलों में लक्ष्य के विरूद्ध 101 प्रतिशत रासायनिक उर्वरकों तथा मांग के विरूद्ध 109 प्रतिशत बीजों का भण्डारण किया गया है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगुजा संभाग के सरगुजा जिले में रासायनिक उर्वरक 32,357 टन, सूरजपुर में 19,099 टन, बलरामपुर जिले में 18,380 टन, कोरिया में 12,271 टन तथा जशपुर जिले में 10,359 टन रासायनिक उर्वरक का भण्डारण किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का 84 प्रतिशत है। भण्डारण के विरूद्ध 80 प्रतिशत खाद का उठाव किसानों द्वारा किया जा चुका है। सरगुजा संभाग के उक्त सभी जिलों में कुल 45 हजार 997 क्विंटल खरीफ बीज का भण्डारण किया गया है जो निर्धारित लक्ष्य का 83 प्रतिशत है। यहां कृषकों द्वारा अब तक 80 फीसद बीज का उठाव किया जा चुका है। इसी तरह बिलासपुर संभाग के बिलासपुर जिले में 61,038 टन, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 4,176 टन, मुंगेली में 32,875 टन, जांजगीर में 68,075 टन, कोरबा में 10,968 टन, रायगढ़ में 73,387 टन रासायनिक उर्वकर का भण्डारण किया गया है जो निर्धारित लक्ष्य का 85 फीसद है। लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 82 फीसद रासायनिक उर्वरक का उठाव हो चुका है। रायपुर संभाग के रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद एवं धमतरी जिले में 2,96,615 टन रासायनिक उर्वरक का भण्डारण कराया गया है जो निर्धारित लक्ष्य का 103.40 प्रतिशत है। इन्हें जिलों में 2,45,972 क्विंटल बीज के मांग के विरूद्ध 2,52,430 क्विंटल बीज का भण्डारण कराया गया है जो मांग का 103 प्रतिशत है। दुर्ग संभाग के दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव एवं कबीरधाम जिले में 3,31,750 टन खाद भण्डारण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 3,07,324 टन रासायनिक उर्वरक का भण्डारण कराया गया है जो लक्ष्य का 83 प्रतिशत है। दुर्ग संभाग के पांचों जिलों में 1,93,255 क्विंटल खरीफ फसलों के बीज के मांग के विरूद्ध 1,94,696 क्विंटल बीज का भण्डारण कराया गया है जो मांग का 101 प्रतिशत है। बस्तर संभाग के जगदलपुर, कोण्डागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर एवं कांकेर जिले में 1,09,062 टन खाद का भण्डारण किया गया है, जो कि निर्धारित लक्ष्य 1,08,150 टन का 101 फीसद है। बस्तर संभाग के सातों जिलों में खरीफ फसलों के बीज की मांग 1,03,426 क्विंटल के विरूद्ध 1,12,725 क्विंटल बीज का भण्डारण किया गया है, जो कि बीज की मांग का 109 प्रतिशत है। क्रमांक-2789/नसीम
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।