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रायपुर : प्रदेश में 16 हजार से ज्यादा शिक्षा कर्मियों का होगा संविलियन : राज्य शासन ने जारी किया आदेश

डिजिटल डेस्क, रायपुर, 24 जुलाई 2020 शासन के निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ में 16 हजार से ज्यादा शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया जाएगा। इस संबंध में राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेशानुसार 2 साल या उससे अधिक की सेवा अवधि पूरी करने वाले शेष बचे पंचायत-नगरीय निकाय संवर्ग के 16 हजार 278 शिक्षकों का संविलियन 1 नवम्बर 2020 से शिक्षा विभाग में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 14 जुलाई को आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में 2 वर्ष या उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शेष बचे पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन 1 नवम्बर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया था। आदेश में कहा गया है कि जिन पंचायतों और नगरीय निकायों के शिक्षकों ने 1 जुलाई 2020 को 8 वर्ष पूरा कर लिया है। उसका संविलियन भी स्कूल शिक्षा विभाग में 1 नवम्बर 2020 से किया जाए। संविलियन की सेवा शर्तें विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश के अनुसार होंगे। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि शिक्षक पंचायत-नगरीय निकाय संवर्ग के जारी नियुक्ति आदेश के खिलाफ यदि किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तो उनका संविलियन न्यायालीन निर्णय के अनुसार होगा। क्रमांक: 2803/चतुर्वेदी
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।