हाईकोर्ट से साहिल सैयद को झटका, नहीं रुकेगी अतिक्रमण कार्रवाई

Sahil Syed gets a shock from the High Court, the encroachment action will not stop
हाईकोर्ट से साहिल सैयद को झटका, नहीं रुकेगी अतिक्रमण कार्रवाई
हाईकोर्ट से साहिल सैयद को झटका, नहीं रुकेगी अतिक्रमण कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ से साहिल सैयद को झटका लगा है। साहिल के पिता खुर्शीद अली ने कोर्ट में याचिका दायर कर मनपा द्वारा उनके झिंगाबाई टाकली स्थित निवास स्थान पर की जा रही अतिक्रमण की कार्रवाई को रोककर अनाधिकृत निर्माण्कार्य नियमित करने के आदेश जारी करने की प्रार्थना की थी।   मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। उलट हाईकोर्ट ने मनपा को अनाधिकृत निर्माणकार्य के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए 8 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। मामले में मनपा की ओर से एड. गिरीश कुंटे और याचिकाकर्ता की ओर से एड. एम.अनिल कुमार, एड. आकांक्षा वंजारी ने पक्ष रखा।

यह है मामला : याचिकाकर्ता के अनुसार उनका मौजा झिंगाबाई टाकली में सर्वे क्र.-88 पर प्लॉट क्र.-244 और 245 पर उसका घर है। इस प्लॉट के अलावा आस-पास के सभी 288 प्लॉट अनाधिकृत हैं। गुंठेवारी के तहत ये नियमित किए जाने लायक हैं। उनका घर अतिरिक्त एफएसआई में नहीं है। यहां तक कि, विवादित हिस्से को वे खुद हटाने के लिए तैयार हैं।  10 अगस्त को मनपा ने अन्य सभी प्लॉट धारकों को छोड़ सिर्फ उनके बेटे को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया। याचिकाकर्ता ने मनपा से प्लॉट नियमित करने की गुजारिश की, जिसे ठुकरा दिया गया। इस पूरी कार्रवाई को अवैध बताते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मनपा द्वारा की जा रही अतिक्रमण संबंधी कार्रवाई पर रोक लगाकर प्लॉट नियमित कराने के आदेश जारी करने की प्रार्थना की है।

Created On :   14 Aug 2020 7:56 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story