यौन प्रताड़ना : रवींद्र भुयार को हाईकोर्ट का नोटिस

Sexual Harassment: High Court notice to Ravindra Bhuyar
यौन प्रताड़ना : रवींद्र भुयार को हाईकोर्ट का नोटिस
नागपुर यौन प्रताड़ना : रवींद्र भुयार को हाईकोर्ट का नोटिस

डिजिटल डेस्क,  नागपुर.|  बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकारी रवींद्र भुयार को नोटिस जारी किया है। मामले में पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। जिसमें पीड़िता ने निचली अदालत के अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल, नागपुर की दीवानी अदालत ने उसे 21 फरवरी को अंतरिम आदेश जारी करते हुए महिला शिकायत निवारण समिति की जांच प्रक्रिया पर ‘जैसे थे’ का आदेश जारी कर दिया। जिसके खिलाफ महिला ने हाईकोर्ट की शरण ली है। हांलाकि इस बीच महिला शिकायत निवारण समिति की जांच पूरी हो चुकी है। परिवहन आयुक्त को रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है। अब मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। पीड़िता की ओर से एड. श्रीरंग भंडारकर और एड. सेजल लाखानी रेणु ने पक्ष रखा। 

यह है मामला 
दरअसल, पीड़ित महिला आरटीओ निरीक्षक है। उसने भुयार पर यौन प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बीती जनवरी में यह मामला प्रकाश में आने के बाद राज्य के परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया। महिला द्वारा वरिष्ठ स्तर पर दी गई शिकायत के अनुसार भुयार बीते एक वर्ष से उसे प्रताड़ित कर रहे थे। कार्यालय में तरह-तरह से प्रताड़ित करने का मामला परिवहन आयुक्त कार्यालय तक जा पहुंचा। परिवहन आयुक्त ने इस मामले में महिला शिकायत निवारण समिति को 7 दिन में जांच करने के आदेश दिए। यह प्रकरण बढ़ा, तो भुयार ने दीवानी न्यायालय की शरण ली। उन्होंने दलील दी कि, आयुक्तालय ने शिकायत मिलते ही सीधे महिला शिकायत निवारण समिति को भेजकर जांच बैठा दी। मामले में कोई प्राथमिक जांच नहीं की गई, अनेक नियमों का पालन नहीं किया गया। 
 

Created On :   28 March 2023 11:58 AM IST

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