छोटे अग्निशमन यंत्र अनिवार्य, लेकिन टोल नाकों पर नहीं

Small fire extinguishers mandatory, but not at toll points
छोटे अग्निशमन यंत्र अनिवार्य, लेकिन टोल नाकों पर नहीं
अनदेखी छोटे अग्निशमन यंत्र अनिवार्य, लेकिन टोल नाकों पर नहीं

शेख अलीम महाजन, हिंगना। नागपुर शहर एकात्मिक सड़क विकास योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल मर्या. द्वारा शहर सीमा के बाहर 5 टोल नाके लगाए गए थे। इन नाकों पर वसूली के लिए नियमों को ताक पर रखकर फास्टगो इन्फ्रा प्रा.लि. कंपनी को जनवरी 2022 में टोल शुरू करने का आदेश दिया गया था। आदेश के बाद एमएसआरडीसी के माध्यम से कंपनी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए टोल टैक्स वसूली कर रही है। टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालक, मालिक और नागरिकों को मूलभूत सुविधा तो नहीं ही दी जा रही है। कई टोल प्लाजा पर छोटे अग्निशमन यंत्र तक उपलब्ध नहीं हैं। हिंगना और वाड़ी टोल नाके पर यह नजारा देखने को मिला। संबंधित विभाग के अधिकारी और वसूली एजेंसी मिलीभगत कर अपना स्वार्थ साधने में जुटे हैं।

20 साल से अग्निशमन यंत्र नहीं  : केंद्र और राज्य सरकार ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मॉल आदि जगहों पर छोटे अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य किया है। इसके अलावा जहां ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं या आते-जाते हैं, वहां भी छोटे अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। शहर सीमा के बाहर वर्ष 2003 में लगाए गए इन 5 टोल पर 20 साल बाद भी छोटे अग्निशमन यंत्र नहीं लगाए गए हैं। टोल नाकों पर छोटे अग्निशमन यंत्र होना चाहिए, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। एमएसआरडीसी के वरिष्ठ अधिकारियों की आंखें बंद हैं।

आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं  : टोल नाके पर या टोल नाके के आस-पास से गुजरने वाले वाहन में आग लग जाए, तो तत्काल आग पर काबू पाने के लिए नाकों पर अग्निशमन यंत्र होना चाहिए, लेकिन हिंगना, वाड़ी, दाभा, काटोल, उमरेड रोड पर के नाकों पर अग्निशमन यंत्र नहीं हैं। यदि कभी कोई आगजनी की घटना हो है, तो दमकल विभाग का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले समृद्धि महामार्ग पर वाहन में आग लगने की घटना हो चुकी है। ऐसी ही एक घटना कुछ वर्ष पहले दिघोरी नाके के समीप हुई थी। एक स्कार्पियों गाड़ी में भी आग लग गई थी। कोई जनहानी नहीं हुई, लेकिन वाहन जल कर खाक हो गया था। अगर नाके पर अग्निशमन यंत्र होता, तो आग पर काबू पाया जा सकता था।

छोटे अग्निशमन यंत्र अनिवार्य है : टोल नाकों पर छोटे अग्निशमन यंत्र होना अनिवार्य है।  यह अग्निशमन यंत्र टोल प्लाजा, मॉल, दुकान आदि सभी जगह होना चाहिए। अगर टोल नाके से गुजरने वाले वाहन में आग लग जाती है, तो उस पर तत्काल काबू पाया जा सकता है। दमकल वाहन आने तक आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। -अनिल परब, अग्निशमन अधिकारी, एमआईडीसी, हिंगना

नहीं उठाया फोन : इस मामले में टोल वसूली करने वाली एजेंसी फास्टगो इन्फ्रा प्रा.लि. कंपनी के जनरल मैनेजर विनोद देशमुख से उनका पक्ष जानने के लिए फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।

 
 

Created On :   2 Jan 2023 3:16 PM IST

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