मेट्रो रीजन क्षेत्र  के लिए जमीन देने वालों को दिया जा रहा  है टीडीआर 

TDR is being given to those giving land for metro region area
मेट्रो रीजन क्षेत्र  के लिए जमीन देने वालों को दिया जा रहा  है टीडीआर 
मेट्रो रीजन क्षेत्र  के लिए जमीन देने वालों को दिया जा रहा  है टीडीआर 

डिजिटल डेस्क, नागपुर । नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) द्वारा मेट्रो रीजन क्षेत्र विकास के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए जो अपनी जमीन एनएमआरडीए को दे रहा है, उसे टीडीआर दिया जा रहा है। एमएमआरडीए अंतर्गत मंजूर विकास योजना अनुसार विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमों के तहत पहले हस्तांतरीय विकास हक (टीडीआर) प्रमाणपत्र का वितरण एनएमआरडीए की महानगर आयुक्त शीतल तेली उगले ने किया।

फिलहाल एनएमआरडीए को 28 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें 20 प्रस्ताव सुविधा भूखंड बाबत है, तो 8 प्रस्ताव आरक्षण अंतर्गत खाली है। गुरुवार को प्रथम 2 प्रस्ताव में टीडीआर प्रमाणपत्र निर्गमित किया गया है। 11 प्रस्ताव विचाराधीन हैं। जल्द उन्हें भी प्रमाणपत्र निर्गमित किया जाएगा। मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली में निर्माणकार्य करते समय भूखंड क्षेत्र के लगभग 0.40 से 1.15 गुना तक टीडीआर द्वारा प्राप्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआई) प्राप्त करने का प्रावधान है। जिसकारण नागरिकों को उनके सार्वजनिक प्रयोजना अंतर्गत आरक्षित जगह का टीडीआर लेकर एनएमआरडीए को हस्तांतरित करने का आह्वान किया गया है। 

प्रस्ताव जांच समिति का गठन
सरकार ने नागपुर महानगरपालिका क्षेत्र के बाहर लगभग 3501.23 स्के. किमी क्षेत्र नागपुर महानगर क्षेत्र के रूप में घोषित किया है। इस क्षेत्र का नियोजन करने के लिए 4 मार्च 2017 को एनएमआरडीए का गठन किया गया। एनएमआरडीए अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का विकास करने के लिए सरकार ने 5 जनवरी 2018 को विकास योजना व विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मंजूर की है। मंजूर विकास योजना अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए प्रस्तावित उद्यान, क्रीड़ांगण, शाला, दवाखाना, वाचनालय, सब्जी मार्केट आदि आरक्षण अंतर्गत जगह और विकास योजना के लिए रास्ते की जगह अधिग्रहित कर विकास का नियोजन किया जा रहा है।

फिलहाल मंजूर विकास योजना में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 548 आरक्षण व 12.0 से 60.0 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली अनुसार 1 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र के ले-आउट में 10 प्रतिशत क्षेत्र सार्वजनिक भूखंड प्रस्तावित है। टीडीआर अनुसार जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही एनएमआरडीए ने शुरू की है। एनएनआरडीए ने उक्त कार्यवाही करने के लिए प्रस्ताव जांच समिति का गठन किया है। उक्त समिति द्वारा जगह का निरीक्षण, विधि विभाग द्वारा मालकी हक की पड़ताल और आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर टीडीआर प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 

Created On :   30 Oct 2020 9:09 AM GMT

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