चिटफंड कंपनी के संचालक को दस साल की कैद, डेढ़ करोड़ का जुर्माना
डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। बहुचर्चित चिटफंड कंपनी साईंप्रसाद प्रापर्टी लिमिटेड के संचालक को गबन और धोखाधड़ी के आरोप में दोषी पाया गया है। पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरप्रसाद बंशकार ने आरोपी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी को दस साल के सश्रम कारावास और डेढ़ करोड रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। चिटफंड कंपनी ने कई लोगों को लालच देकर अलग-अलग प्लान में रुपए इंवेस्ट कराकर उनके साथ ठगी की थी।
अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज चिखलकर ने बताया कि २२ दिसम्बर २०१५ को रामप्यारीबाई, सोनम कुमार और बबली ने साईंप्रसाद प्रापर्टी लिमिटेड और एजेंट राजा डेहरिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि बैंक से अधिक ब्याज का प्रलोभन देकर उनसे रुपए जमा कराए गए थे। इस मामले में रामप्यारी के अलावा अन्य लोगों ने भी शिकायत की थी। जांच के बाद पुलिस ने कंपनी के संचालक महाराष्ट्र के चिंचवाड़ निवासी बालासाहब पिता केशवराव भापकर, उसकी पत्नी और बेटे के खिलाफ धारा ४०९, ४२० समेत अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था। मामले की सुनवाई पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरप्रसाद बंशकार ने की थी। न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी बालासाहब भापकर को दोषी करार देते हुए दस साल का सश्रम कारावास और १ करोड ६७ लाख ६१ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
Created On :   13 April 2023 12:51 PM IST