तत्कालीन टीआई अमानगंज, दो नगर सैनिकों के साथ सात अन्य को तीन-तीन माह की सजा 

The then TI Amanganj, along with two city soldiers, seven others were sentenced to three months each
तत्कालीन टीआई अमानगंज, दो नगर सैनिकों के साथ सात अन्य को तीन-तीन माह की सजा 
पन्ना तत्कालीन टीआई अमानगंज, दो नगर सैनिकों के साथ सात अन्य को तीन-तीन माह की सजा 

डिजिटल डेस्क पन्ना। वर्ष २०११ में अमानगंज थाने में पदस्थ रहे टीआई भानू पाठक एवं दो नगर सैनिकों तथा प्रकरण में शामिल अन्य सात अभियुक्तों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मोहित बडके के न्यायालय में मारपीट के मामलेे में दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा ३२३ के अंतर्गत ०३-०३ माह के कारावास तथा ५००-५०० रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। प्रकरण की जानकारी के अनुसार बृजपुर निवासी राजा भैया त्रिपाठी द्वारा न्यायालय में परिवाद प्रकरण पेश प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण के अनुसार दिनांक १३ जुलाई २०११ को परमानंदी गौतम उनकी पत्नी विमला, पुत्र रानू उर्फ राजू, सोनू उर्फ रणधीर, बहू सुन्दरी, बहनोई भानू पाठक तत्कालीन टीआई अमानगंज, बहिन उर्मिला, भांजा कपिल, साली सुनीता, परमानंद के होटल के मैनेजर राजेश दीक्षित, टीआई अमानगंज भानू पाठक के साथ पदस्थ सैनिक रामऔतार पाठक एवं बहादुर सिंह राजपूत सुबह ०६ बजे परिवादी राजाभैया त्रिपाठी के बृजपुर स्थित घर पहँुचे। उस समय राजा भेैया उनकी पत्नी भवानीबाई, पुत्र जीतेन्द्र, वीरेन्द्र, बहू ज्योति घर में सो रहे थे।

बंदूक रिवाल्वर लेकर आरोपीगणों द्वारा हमला करने की नियत से जबरन दरवाजा खुलवाकर गंदी-गंदी गालियां देकर घर के अंदर प्रवेश किया तथा सभी के साथ मारपीट कर सोने, चांदी लेकर राजा भैया की बहू ज्योति को विदेश में अनयत्र रूपया लेकर शादी कराने के इरादे से ले गए तथा दहेज के मामले में जमानत आपत्ति लगवाने के लिए ज्योति को मारपीट कर न्यायालय ले आए किन्तु ज्योति ने न्यायालय से जबरन रिपोर्ट असत्य करवाने व उसको जबरन ले जाने की जानकारी दी गई तब राजा भैया व उनकी पत्नी तथा पुत्र जीतेन्द्र को जमानत मिली व प्रकरण में दोष मुक्त किए गए। उसके बाद राजा भैया ने उक्त सभी आरोपीगणों के विरूद्ध थाना एवं पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गई किन्तु भानू प्रतााप के टीआई होने से कोई कार्यवाही नही हुई। जिस पर फरियादी राजा भैया ने वर्ष २०१२ में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पन्ना में परिवाद पेश किया। टीआई भानू पाठक ने रोजनामचा में अपनी व सैनिक रामऔतार पाठक, बहादुर सिंह राजपूत की अन्यत्र फर्जी-फर्जी रवानगी डालकर शासकीय रिवाल्वर स्वयं लेकर व शासकीय बंदूकें सैनिकों को देकर अपने पद के प्रभाव से झूठा मामला थाना बृजपुर में दर्ज करवाया गया था। आज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मोहित बडके ने सभी आरोपीगणों को दर्ज प्रकरण क्रमांक २२७/२०१५ धारा ३२३ आईपीसी में दोष सिद्ध कर ०३-०३ माह के कारावास व ५००-५०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता रामलखन त्रिपाठी, नवीन शर्मा, अजय पटैरिया, राजकुमार सेन, अंकुर त्रिवेदी, दीपेन्द्र बागरी द्वारा परिवादी की ओर से की गई। 

Created On :   18 Feb 2023 1:58 PM IST

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