मारपीट की घटना के मामले में तीन आरोपियो को हुई सजा 

Three accused were punished in the incident of assaultv
मारपीट की घटना के मामले में तीन आरोपियो को हुई सजा 
पन्ना मारपीट की घटना के मामले में तीन आरोपियो को हुई सजा 

डिजिटल डेस्क,पन्ना। मारपीट की घटना के मामले में दोषी पाए गए तीन अभियुक्तो मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पवई न्यायालय में सजा सुनाई गई है। अभियुक्तगणों सरदार यादव पुत्र रामचरण यादव उम्र 33 वर्ष, प्रहलाद यादव पुत्र रामचरण यादव उम्र 40 वर्ष, फूलचंद्र यादव पुत्र रामचरण यादव उम्र.36 वर्ष निवासी इमलिया, थाना रैपुरा जिला.पन्ना को धारा  323/34 भादवि के आरोप में क्रमश: न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500-500 रूपये का अर्थदण्ड से अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर क्रमशरू: 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया गया। अभियोजन अनुसार घटना दिनांक २९ जनवरी २०१८ की है फरियादी महिला के साथ आरोपीगणों द्वारा मेड़ चराने को लेकर विवाद करते हुए मारपीट की गई थी।

Created On :   7 April 2023 12:58 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story