चंद्रपुर जिले में दो बालिकाएं वधू बनने से बचीं

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर । गोंडपिपरी तहसील 17 वर्षीय लड़की का और ब्रह्मपुरी तहसील में 17 वर्ष के एक लड़के का बाल विवाह होने वाला था। बाल कल्याण समिति, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला विकास बोर्ड द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन, जिला बाल संरक्षण प्रकोष्ठ चंद्रपुर व थाना गोंडिपपरी व थाना की संयुक्त कार्रवाई से चाइल्ड लाइन व प्रशासन दोनों बाल विवाह रोकने में सफल रहेे।
गोंडपिपरी और ब्रह्मपुरी तहसील के गांवों में हो रहे बाल विवाह की जानकारी चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर मिली। जिला बाल संरक्षण अधिकारी व बाल कल्याण समिति के आदेश पर चाइल्ड लाइन ने गांव का दौरा किया और दोनों परिवारों की काउंसलिंग की। अभिभावकों को बाल विवाह रोकथाम अधिनियम की जानकारी दी गई। साथ ही जब ब्रह्मपुरी थाने में बाल विवाह की सूचना दी गई तो पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया उसके बाद संबंधित गांव के आंगनवाड़ी सेविका व माध्यमिक विद्यालय से उम्र का प्रमाण प्राप्त किया।
साथ ही ब्रह्मपुरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उक्त बाल विवाह को रुकवाया और बच्चों के परिजनों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश होने को कहा। 24 घंटे के अंदर लड़के और लड़की के परिजनों को बाल कल्याण समिति के समक्ष लाया गया। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह एक अपराध है और इसके लिए सजा और जुर्माना दिया जाता है। इस अवसर पर महासचिव प्रभावती मुठाल, चाइल्ड लाइन चंद्रपुर की निदेशक नंदा अलुरवार, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी दीपक बानाईत, जिला बाल संरक्षण अधिकारी अजय साखरकर, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष क्षमा बासरकर एवं बाल कल्याण समिति के सदस्यों की उपस्थिति में यह कार्रवाई की गई।
Created On :   14 March 2023 3:17 PM IST












