ग्राम पंचायत बांधीकला की दो बेवायें अंत्येष्टि सहायता राशि से वंचित

डिजिटल डेस्क पन्ना। मध्य प्रदेश शासन की संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को अंत्येष्टि सहायता के रूप में त्वरित रूप से पांच हजार की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जिससे मृतक के परिजन अंतिम संस्कार का कार्य त्वरित रूप से पूर्ण कर सकें। अंत्येष्टि सहायता राशि प्रदान करने की जिम्मेदारी नगरीय क्षेत्रों के लिए सीएमओ व ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव को सौंपी गई है किंतु शासन की इस योजना के क्रियान्वयन में जिम्मेदारों द्वारा लापरवाहियां की जा रही हैं। जिससे कई हितग्राही काफी दिनों तक अंत्येष्टि सहायता राशि पाने के लिए दर-दर भटकते रहते हैं। ऐसा ही मामला पन्ना जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बांधीकला का सामने आया है। जहां ग्राम पंचायत की दो निवासी महिलाओं द्वारा कलेक्टर पन्ना को पति की मृत्यु के बाद अंत्येष्टि सहायता राशि नहीं मिलने की शिकायत की है। हल्की बहु पति देशराज निवासी ग्राम बांधीकला द्वारा बताया गया कि उनके पति की मृत्यु ०८ नवम्बर २०२० को हो गई थी जिसकी अंत्येष्टि सहायता राशि ३१ दिसम्बर २०२० को स्वीकृत की गई थी किंतु राशि उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसी तरह दूसरे हितग्राही बेवा बड़ी बहू पति लखन आदिवासी ग्राम पंचायत बांधी कला के पति की मृत्यु 23 नवंबर 2021 को हो गई थी और उनकी अंत्येष्टि सहायता राशि 6 जनवरी 2022 को स्वीकृत की गई थी किंतु उन्हें भी राशि आज दिनांक प्राप्त नहीं हो सकी। शिकायतकर्ता महिलाओं ने बताया कि उनके द्वारा राशि को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई है परंतु राशि नहीं मिली है। शिकायत करने वाली बेवा महिला हल्की बहु ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पति के नाम फर्जी हाजिरी भरकर १६५९८ रूपए की राशि मनरेगा योजना से कार्य के नाम पर निकाली गई है जिसकी भी जांच की जाये।
इनका कहना है
मेरी पदस्थापना हाल ही में ग्राम पंचायत में हुई जिसकी वजह से मुझे उक्त मामले की जानकारी नहीं हैं। दोनों महिलाओं को अंत्येष्टि सहायता राशि की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए इस संबध में यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
धन सिंह यादव
सचिव ग्राम पंचायत बांधी कला
Created On :   19 Feb 2023 1:41 PM IST