अनलॉक -3 :  होटल-रेस्टॉरेंट रात 10 बजे तक खुलेंगे, बाजार साढ़े 9 बजे होंगे बंदर

Unlock-3: Hotel-restaurants will open till 10 pm, market will be monkey at 9:30 pm
अनलॉक -3 :  होटल-रेस्टॉरेंट रात 10 बजे तक खुलेंगे, बाजार साढ़े 9 बजे होंगे बंदर
अनलॉक -3 :  होटल-रेस्टॉरेंट रात 10 बजे तक खुलेंगे, बाजार साढ़े 9 बजे होंगे बंदर

रात्रिकालीन कफ्र्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक रहेगा, नियमों का करना होगा पालन
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
अनलॉक-3 में जिला प्रशासन ने कुछ और राहत बढ़ा दी हैं, इसमें होटल और रेस्टॉरेंट को बंद करने का समय रात के 10 बजे तक तय किया गया है। वहीं बाजार और दुकानों के बंद होने के समय को भी एक घंटा और बढ़ाया गया है। दुकानें अब रात साढ़े 9 बजे बंद होंगी। वहीं रात्रिकालीन कफ्र्यू रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक रहेगा। कलेक्टर भरत यादव ने आदेश जारी कर 11 अगस्त मंगलवार से ही आदेश का पालन करने के निर्देश दिये हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 को लेकर जो नियम तय किये गये हैं उनका पालन करना होगा। कहीं भी अगर िनयमों का उल्लंघन मिलता है तो कार्यवाही की जाये। 
अनलॉक -3 में जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि दुकानें और बाजार रात 9:30 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं होटल और रेस्टॉरेंट के बंद होने का समय बढ़ा है तो यहाँ कार्यरत  कर्मचारी घर जाने में लेट होंगे इसलिये उन्हें न रोका जाये यह जरूर है कि उनसे आईकार्ड लिया जाये। आदेश के अनुसार  कंटेनमेंट क्षेत्र में हर तरह की गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। 
इन पर रहेंगी बंदिशें
 आदेश के मुताबिक जिले में स्?कूल, महाविद्यालय सहित अन्य शैक्षणिक संस्?थान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्?वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, ऑडिटोरियम, असेम्?बली हॉल तथा इसी प्रकार के अन्?य स्?थान भी बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्?कृतिक, धार्मिक, समारोह तथा अन्?य बड़े समारोह का आयोजन भी आगामी आदेश तक नहीं किया जा सकेगा। आदेश में स्?पष्?ट किया गया है कि सार्वजनिक स्?थानों पर पाँच या इससे अधिक व्?यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। 
ये प्रतिबंध जारी रहेंगे-  आदेश के अनुसार सभी प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग का सभी को पालन करना अनिर्वाय होगा। सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थल अथवा पूजा स्थलों पर भी पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। मृत्यु संस्कार के दौरान भी 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। 
 

Created On :   11 Aug 2020 8:47 AM GMT

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