साइबर क्राइम : पीड़ित खाताधारक को मिलेंगे 18 लाख 50 हजार, वोडाफोन और बैंक ऑफ इंडिया करेगी भुगतान

Victims account holder will get 18 lakh 50 thousand in nagpur
साइबर क्राइम : पीड़ित खाताधारक को मिलेंगे 18 लाख 50 हजार, वोडाफोन और बैंक ऑफ इंडिया करेगी भुगतान
साइबर क्राइम : पीड़ित खाताधारक को मिलेंगे 18 लाख 50 हजार, वोडाफोन और बैंक ऑफ इंडिया करेगी भुगतान

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बैंक खाते से हैकर द्वारा 18 लाख 50 हजार रुपए निकाल लिए जाने के मामले में पीड़ित खाताधारक को 18 लाख 50 हजार देने का अहम फैसला आया है। महाराष्ट्र शासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव एस.वी.आर. श्रीनिवास ने लापरवाही से मोबाइल सिम देने के कारण सिम प्रदाता कंपनी वोडाफोन को और नेट बैंकिग के माध्यम से कम समय में इतनी बड़ी रकम स्थानांतरित करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया को आड़े हाथ लिया है। साथ ही शिकायतकर्ता संदीप सिंघल को 18 लाख 50 हजार रुपए का भुगतान एक माह में करने के आदेश दिए हैं।

आईपी एड्रेस नाइजीरिया का था
शिकायतकर्ता के वकील के अनुसार, साहिल देवानी, हितेश खंडवानी तथा दीपेन जिग्यासी के अनुसार 24 अगस्त 2015 को एक धोखेबाज ने जाली दस्तावेजों के आधार पर शिकायतकर्ता के मोबाइल का डुप्लीकेट सिम कार्ड ले लिया। सिम कार्ड जारी करने वाली कंपनी ने भी दस्तावेजों की जांच करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया और अज्ञात व्यक्ति को सिम जारी कर दिया। इसके माध्यम से उस व्यक्ति ने शिकायतकर्ता का बैंक खाता हैक कर लिया और 18 लाख 50 हजार की रकम निकाल ली। खाता हैक करने वाले का आई.पी. एड्रेस नाइजीरिया का था। नेट बैंकिग के जरिए रकम निकालते समय बैंक ने इस पर ध्यान नहीं दिया और काफी बड़ी रकम हैकर ने शिकायतकर्ता के खाते से निकाल ली।

प्रतिवादियों ने की लापरवाही
प्रधान सचिव को बताया गया कि दोनों प्रतिवादियों की लापरवाही के चलते शिकायतकर्ता को अपनी बड़ी रकम से हाथ धोना पड़ा। सभी पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने यह माना कि दोनों प्रतिवादियों की ओर से लापरवाही हुई है, जिसके चलते शिकायतकर्ता की बड़ी रकम डूबी है। उन्होंने दोनों प्रतिवादियों को आदेश दिए कि वे 18 लाख 50 हजार रुपए शिकायतकर्ता को एक माह में चुकाएं। बैंक ऑफ इंडिया की ओर से वकील उमेश देशपांडे तथा वोडाफोन की ओर से वकील एम. अनिल कुमार ने पक्ष रखा।

Created On :   25 May 2018 5:34 AM GMT

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