नियमों का उल्लंघन, मनपा आयुक्त को नोटिस

Violation of rules, notice to municipal commissioner
नियमों का उल्लंघन, मनपा आयुक्त को नोटिस
नागपुर नियमों का उल्लंघन, मनपा आयुक्त को नोटिस

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मनपा में ठेका पद्धति पर विधि अधिकारी सहायक पद पर भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर (बिंदू नियमावली) के उल्लंघन का मामला मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. के लिए महंगा पड़ सकता है। मनपा आस्थापना विभाग द्वारा 27 मार्च 2023 को ठेका पद्धति पर विधि अधिकारी सहायक के तीन पदों के विज्ञापन जारी किए गए थे। इसके लिए प्रत्यक्ष मुलाकात 11 अप्रैल को आयोजित की गई थी। इसमें विधि अधिकारी सहायक के तीनों पद खुले संवर्ग के लिए रखे गए, जो आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान यानी बिंदू नामावली (रोस्टर) पद्धति का खुला उल्लंघन होने का आरोप बताया जा रहा है। इसे अन्य संवर्ग पर अन्याय बताया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. को तत्काल नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब देने के आदेश दिए हैं। निश्चित समय में खुलासा नहीं देने पर आयुक्त को समन्स भेजने की चेतावनी दी है।

आरोप कुछ इस तरह हैं : इस मामले की आयोग से शिकायत करने वाले एड. राहुल झांबरे ने पत्र-परिषद में बताया कि मनपा में जनप्रतिनिधि कार्यरत नहीं है। राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लिए बिना और मनपा के आकृतिबंध में उल्लेख नहीं होने वाले पदों के विज्ञापन मनपा आयुक्त द्वारा जान-बूझकर निकाले गए हैं, जो पूरी तरह कानूनी दायरे से बाहर और असंवैधानिक है। इसके बावजूद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 10 अप्रैल को मनपा आयुक्त को नोटिस देने के बाद भी दूसरे दिन यानी मंगलवार 11 अप्रैल को मनपा आयुक्त ने आनन-फानन में उम्मीदवारों की मुलाकात लेकर आयोग को ठेंगा दिखाने का प्रयास किया है। यह अत्यंत निंदनीय है। एड. झांबरे ने आरोप लगाया कि मनपा के पिछड़ावर्ग कक्ष के आरक्षण बिंदू नियमावली की भी पूर्व अनुमति मनपा आयुक्त ने नहीं ली है। इस कारण 27 मार्च 2023 को विशिष्ट यानी सिर्फ खुले संवर्ग के तीन ठेका पद्धति पर विधि अधिकारी सहायकों की नियुक्त करने बाबत का विज्ञापन तत्काल रद्द करने की मांग वकीलों ने की है। पत्र-परिषद में एड. प्रतीक पाटील, एड. नितीन गवई, एड. समिंद्रा करवाडे, एड. राजन फुलझेले, एड. युवराज कांबले, एड. मधुकर गडकरी उपस्थित थे।
 

Created On :   12 April 2023 10:54 AM IST

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