गैर शिक्षण कर्मचारियोंको राहत, वेतन वापसी पर अंतरिम रोक

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
डब्ल्यूबीएसएससी घोटाला गैर शिक्षण कर्मचारियोंको राहत, वेतन वापसी पर अंतरिम रोक
हाईलाइट
  • डब्ल्यूबीएसएससी घोटाला: गैर शिक्षण कर्मचारियोंको राहत
  • वेतन वापसी पर अंतरिम रोक

 डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विभिन्न राज्य संचालित स्कूलों में ग्रुप डी के गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने गुरुवार को राहत की सांस ली, जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एकल-न्यायाधीश की पीठ के पहले से प्राप्त वेतन की वापसी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।

हालांकि, न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ द्वारा इन गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के मुख्य आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई, जबकि वेतन वापसी के आदेश पर तीन मार्च तक रोक लगा दी, तीन मार्च की मामले की फिर से सुनवाई होगी।

यह एकल-न्यायाधीश की पीठ द्वारा अवैध रूप से नियुक्त उम्मीदवारों को राज्य सरकार की किसी भी नौकरी के लिए भविष्य की किसी भी परीक्षा में शामिल होने से रोकने के आदेश पर भी मौन था। 10 फरवरी को, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के आदेश के बाद, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूएसएससी) ने 1,911 गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की, जिन्हें विभिन्न सरकारी स्कूलों में अवैध रूप से नियुक्ति मिली थी। इसी क्रम में उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि बर्खास्त किये गये इन कर्मचारियों को अब तक मिला वेतन वापस करना होगा।

बर्खास्त कर्मचारियों ने 13 फरवरी को एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किलों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना दोषी करार दिया गया। उन्होंने मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा प्रस्तुत सबूतों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाया, विशेष रूप से बरामद हार्ड डिस्क।

जवाबी तर्क में, डब्ल्यूबीएसएससी के वकील ने दावा किया कि मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ ने एक महीने से अधिक समय तक की और फिर भी याचिकाएं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकीं, जिसका वह अब दावा कर रहे हैं।

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   16 Feb 2023 3:00 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story