युवक ने लगाई फांसी फेसबुक लाइव पर डाला वीडियो

Young man hanged himself, posted video on Facebook Live
युवक ने लगाई फांसी फेसबुक लाइव पर डाला वीडियो
अवैध विवाह से जन्मी संतान भी नियुक्ति की हकदार युवक ने लगाई फांसी फेसबुक लाइव पर डाला वीडियो

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया है कि अवैध विवाह से जन्मी संतान भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्र है। इस निरीक्षण के साथ हाई कोर्ट ने वर्धा जिला परिषद के फैसले को खारिज करते हुए आर्वी के 18 वर्षीय युवक को नियुक्ति देने पर 8 सप्ताह में दोबारा फैसला लेने के आदेश दिए हैं।
जिप ने दावा खारिज किया था
दरअसल, यह इस युवक की माता के साथ उसके पिता ने दूसरा विवाह किया था। पिता का पहला विवाह तब भी अस्तित्व में था। ऐसे में कानून की नजर में दूसरा विवाह शुरुआत से ही अवैध था। पिता वर्धा जिला परिषद में कार्यरत थे। वर्ष 2003 में नौकरी के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। नियमानुसार परिवार के वारिस को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी थी। याचिकाकर्ता ने इसी के तहत वर्ष 2017 में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन जिला परिषद ने यह कह कर दावा खारिज कर दिया कि उसके माता-पिता का विवाह वैध नहीं था। इसके बाद युवक ने हाई कोर्ट की शरण ली थी।
 

Created On :   5 April 2023 11:16 AM IST

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