एनसीएलएटी से मामले के जल्द निपटान का आग्रह करें अमेजन,फ्यूचर
सुप्रीम कोर्ट एनसीएलएटी से मामले के जल्द निपटान का आग्रह करें अमेजन,फ्यूचर
- एनसीएलएटी ने इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी तक स्थगित कर दी थी
डिजिटल डेस्क, नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों अमेजन और फ्यूचर समूह के मामले की सुनवाई नौ मार्च तक स्थगित करते हुए दोनों को कहा है कि वे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय प्राधिकरण (एनसीएलएटी) से मामले के जल्द निपटान का आग्रह करें। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। खंडपीठ में जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल हैं।
खंडपीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा गत पांच जनवरी को दिये गये आदेश को चुनौती देने वाली अमेजन की याचिका पर सुनवाई टाल दी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुये रिलांयस रिटेल के साथ फ्यूचर रिटेल के विलय के 24,500 करोड़ रुपये के सौदे के संबंध में सिंगापुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र में जारी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
खंडपीठ ने कहा कि अमेजन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को चुनौती दे रहा है जबकि फ्यूचर समूह सीसीआई के आदेश के आधार पर सिंगापुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र में जारी कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग कर रहा है, इसीलिये ऐसी स्थिति में एनसीएलएटी का निर्णय बहुत ही आवश्यक हो जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर हालत में यह मामला एनसीएलटी के इस निर्णय से जुड़ा है कि वह सीसीआई के आदेश को मान्य ठहराता है या नहीं, इसी कारण दोनों कंपनियों को आग्रह करना चाहिए कि एनसीएलएटी इसका जल्द निपटान करे। एनसीएलएटी ने इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी तक स्थगित कर दी थी।
अमेजन की ओर से दलील देते हुये वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमणियम ने बताया कि एनसीएलएटी पूरी प्रक्रिया के महत्व से वाकिफ है और जल्द ही वह इसका निपटारा कर देगा। खंडपीठ ने साथ ही कहा है कि अगर वह इस मामले की सुनवाई करती है तो हाईकार्ट की कार्यवाही अनावश्यक हो जायेगी तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट को ही क्यों न इस मामले की सुनवाई करने दी जाये।
आईएएनएस