सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स  ने जारी किया एक पेज का  ITR फॉर्म 'सहज'

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स  ने जारी किया एक पेज का  ITR फॉर्म 'सहज'

Bhaskar Hindi
Update: 2018-04-06 07:11 GMT
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स  ने जारी किया एक पेज का  ITR फॉर्म 'सहज'


डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली । सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए नया आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म जारी कर दिया है।  ये फॉर्म "सहज" के नाम से पेश किया गया है। CBDT ने कहा कि नए फार्म में कुछ खानों को तर्कसंगत किया गया है पर पिछले साल की तुलना में ITR दाखिल करने के तरीके में बदलाव नहीं किया गया है।  आपको बता दें कि ये फॉर्म 50 लाख तक की आय वाले कर दाताओं के लिए है। 

CBDT ने कहा कि कुछ श्रेणी के करदाताओं को छोड़कर सभी सातों ITR इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल करने होंगे। सबसे प्रमुख ITR- 1 या सहज है जो वेतनभोगी करदाताओं द्वारा भरा जाता है। पिछले वित्त वर्ष में तीन करोड़ लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था। 

ITR -2 फॉर्म भी बदला 

सीबीडीटी ने कहा कि व्यक्तिगत लोगों और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए, जिनकी आमदनी कारोबार या पेशे से अलग हटकर किसी अन्य मद से आती है, के लिए ITR- 2 को भी तर्कसंगत किया गया है। बयान में कहा गया है कि ऐसे व्यक्तिगत लोग या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) जिनकी आमदनी का स्रोत कारोबार या कोई पेशा है, उन्हें या तो ITR- 3 या ITR- 4 फॉर्म भरना होगा। 

 

 

क्या है नया? 

नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में व्यक्तिगत करदाताओं से उनके सैलरी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी से इनकम को लेकर ज्यादा जानकारी मांगी गई है जबकि छोटे कारोबारियों को गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (GSTIN) और जीएसटी के तहत रिपोर्ट किए गए टर्नओवर की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। 

इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund-ITR) भरने के लिए आपको इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। टैक्स कैल्कुलेटर (Income Tax Calculator) की मदद से यह काम बेहद आसान हो जाता है। आपकी इसी परेशानी को समझकर हम इनकम टैक्स न्यूज (Income Tax News),  नए टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) से जुड़ीं खबरों के साथ-साथ ऑनलाइन टैक्स कैल्कुटर (Online Income Tax Calculator) भी मुहैया कर रहे हैं। यहां आप मामूली जानकारियां साझा करके ऐक्चुअल इनकम टैक्स की गणना कर सकते हैं।
 

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