31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरुरी काम, वरना उठानी पड़ सकती है परेशानी

31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरुरी काम, वरना उठानी पड़ सकती है परेशानी

Manmohan Prajapati
Update: 2019-03-25 09:17 GMT
31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरुरी काम, वरना उठानी पड़ सकती है परेशानी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2018-19 खत्म होने में सिर्फ 6 दिन बांकी रह गए हैं। ऐसे कई काम हैं, जिन्हें 31 मार्च से पहले करना आवश्यक है। 31 मार्च की अंतिम तारीख तक यदि इन कामों को पूरा नहीं किया गया तो आपको पेरशानी उठानी पड़ सकती है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो काम जो आपको 31 मार्च से पहले करना जरूरी हैं।

पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें
पैन और आधार नंबर को लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पैन कार्ड को आधार से लिंक करने को अनिवार्य कर चुका है। ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स की धारा 139AA के तहत आपका पैन कार्ड रद्द किया जा सकता है। 

टीवी चैनल पैक चुन लें
TRAI की नई गाइडलाइंस के अनुसार केबल और डीटीएच उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2019 से पहले अपना पसंदीदा चैनल चुनना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो 31 मार्च के बाद आपका टीवी बंद हो जाएगा। बता दें कि पहले टीवी चैनल चुनने की आखिरी तारीख 29 दिसंबर थी जो बाद में बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई। 

इनकम टैक्स रिटर्न जमा करें
यदि आप पिछले साल समय पर इनकम टैक्स जमा नहीं कर पाए थे तो इसे भी 31 मार्च तक जमा कर सकते हैं। हालांकि 2017-18 फाइनेंशियल इयर का इनकम टैक्स रिटर्न लेट पेमेंट के साथ जमा होगा। ध्यान दें कि इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो लेट फीस 1 हजार रुपए लगेगी। वहीं इससे ज्यादा इनकम रही थी तो 10 हजार रुपए लेट फीस के तौर पर चुकाना होंगे।

GSTवार्षिक रिटर्न जमा करें
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की सालाना रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख भी 31 मार्च है। पहले अंतिम तारीख 31 दिसंबर थी, जो बाद में सरकार ने बढ़ाकर 31 मार्च कर दी थी। ऐसे में व्यापारी 31 मार्च तक सालाना रिटर्न जमा कर सकते हैं। 

इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा कर दें
यदि आपने 80 सी के तहत निवेश किया है और उस पर टैक्स छूट चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले-पहले इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा कर दें। इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। प्रूफ जमा न करने पर आपकी इनकम से टीडीएस कट जाएगा।
 

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