453 करोड़ चुकाने अनिल अंबानी को 4 हफ्तों का वक्त, वर्ना जाएंगे जेल

453 करोड़ चुकाने अनिल अंबानी को 4 हफ्तों का वक्त, वर्ना जाएंगे जेल

Manmohan Prajapati
Update: 2019-02-20 06:36 GMT
453 करोड़ चुकाने अनिल अंबानी को 4 हफ्तों का वक्त, वर्ना जाएंगे जेल
हाईलाइट
  • 4 हफ्तों में भुगतान नहीं करने पर तीन महीनों की जेल हो सकती है
  • अनिल अंबानी और दोनों निदेशकों पर 1-1 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई
  • सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और दो अन्य डायरेक्टर्स को ठहराया दोषी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और दो अन्य डायरेक्टर्स को एरिक्सन मामले में कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया है। अदालत ने बुधवार को कहा कि उन्होंने जानबूझकर भुगतान नहीं किया। अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम पर एरिक्सन के 550 करोड़ रुपए बकाया हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनिल अंबानी और अन्य दो निदेशकों को एरिक्सन इंडिया को 4 हफ्तों के अंदर 453 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। 

इन्हें ठहराया दोषी
कोर्ट ने अनिल अंबानी और दोनों निदेशकों पर 1-1 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई है।यदि वे इस राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें तीन महीनों की जेल हो सकती है। रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेल के चेयरपर्सन छाया विरानी, आरकॉम के वे अन्य दो डायरेक्टर हैं, जिन्हें अदालत की अवमानना के मामले में दोषी पाया गया है।

मामला
एरिक्सन कंपनी ने आरकॉम पर आरोप लगाया था कि 2014 में आरकॉम के साथ हुई डील के बाद 1,500 करोड़ रुपए की बकाया रकम नहीं चुकाई गई। इसके बाद पिछले साल दिवालिया अदालत में सेटलमेंट प्रक्रिया के तहत एरिक्सन द्वारा आरकॉम से 550 करोड़ रुपए का भुगतान किए जाने पर राजीनामा हुआ। अनिल अंबानी की कंपनी पर एरिक्सन के 550 करोड़ बकाया के मामले में कोर्ट ने 15 दिसंबर 2018 तक इस राशि को चुकाने का आदेश दिया था, लेकिन कंपनी भुगतान नहीं कर पाई। भुगतान नहीं मिलने पर एरिक्सन इंडिया कंपनी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्यवाही शुरु करने की याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद सात जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्शन की याचिका पर अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया था। इसके बाद 13 फरवरी को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 

 

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