बड़ी राहत: तीन महीने के लिए EPF में सरकार करेगी योगदान, PF अकाउंट से निकाल सकेंगे 75% राशि

बड़ी राहत: तीन महीने के लिए EPF में सरकार करेगी योगदान, PF अकाउंट से निकाल सकेंगे 75% राशि

Bhaskar Hindi
Update: 2020-03-26 12:52 GMT
बड़ी राहत: तीन महीने के लिए EPF में सरकार करेगी योगदान, PF अकाउंट से निकाल सकेंगे 75% राशि
हाईलाइट
  • COVID-19 से निपटने के लिए सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज का ऐलान किया
  • स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा योजना का भी ऐलान इन पैकेज के तहत किया गया है
  • कर्मचारियों को अगले तीन महीने तक 12+12 प्रतिशत EPF में सरकार योगदान देगी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। COVID-19 महामारी से निपटने के लिए गुरुवार को सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज के तहत कम आय वाले कर्मचारियों को अगले तीन महीने तक 12+12 प्रतिशत EPF में सरकार योगदान देगी। इसके अलावा EPF विड्रॉल में भी सरकार ने थोड़ा रिलेक्सेशन दिया है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा योजना का भी ऐलान इन पैकेज के तहत किया गया है।

ये लोग होंगे स्पेशल इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर
सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्स, पैरामेडिक्स, तकनीशियन, डॉक्टर, विशेषज्ञ और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी एक स्पेशल इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर रहेंगे। स्कीम के तहत यदि COVID-19 रोगियों का इलाज करते समय वे किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो उनके परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र और राज्यों के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों और अस्पतालों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा, जिनमें लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बीमा प्रदान किए जाने की उम्मीद है।

तीन महीनों तक सरकार देगी ईपीएफ में योगदान
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत संगठित क्षेत्र के लिए, सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि वह तीन महीनों तक एम्प्लॉई के 12% और एम्प्लॉयर के 12% मासिक योगदान दोनों का भुगतान करेगी। हालांकि ये भुगतान केवल उन्हें किया जाएगा जिन प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या 100 तक है और जिन कर्मचारियों की आय 15,000 रुपए से कम है। इससे करीब 5,000 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान होने का अनुमान है। इससे करीब 80 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और 4 लाख प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

पीएफ अकाउंट से निकाल सकेंगे 75 प्रतिशत एडवांस
कोई भी कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से 75 प्रतिशत की धनराशि या तीन महीने की सैलरी जो भी कम हो एडवांस में ले सकेगा। ये नॉन रिफंडेबल होगी। सीतारमण ने कहा कि इसके लिए ईपीएफ योजना के नियमों में संशोधन किया जाएगा। इससे ईपीएफओ में पंजीकृत 4.8 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। बता दें कि ईपीएफ योजना के तहत, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर्स को कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 12 प्रतिशत के बराबर राशि का योगदान करना होता है। एम्पलॉयर के ईपीएफ योगदान से, 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना और शेष पीएफ खाते में जाती है।

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