प्राइवेट और सरकारी लॉटरी पर लगेगा 28% टैक्स, फैसला 1 मार्च 2020 से लागू होगा

प्राइवेट और सरकारी लॉटरी पर लगेगा 28% टैक्स, फैसला 1 मार्च 2020 से लागू होगा

Bhaskar Hindi
Update: 2019-12-18 18:42 GMT
प्राइवेट और सरकारी लॉटरी पर लगेगा 28% टैक्स, फैसला 1 मार्च 2020 से लागू होगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यों और निजी क्षेत्र की लॉटरी के लिये 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को हुई जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है। लॉटरी की नयी दर मार्च 2020 से प्रभावी होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लॉटरी पर फैसला वोटिंग के जरिए हुआ। अभी राज्य सरकारों की ओर से चलाई जाने वाली लॉटरी पर 12 फीसदी जबकि निजी संस्थाओं की ओर से चलाए जाने वाली लॉटरी पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। 

बुने गये और बिना बुने गये थैलों पर जीएसटी की दर घटाकर 18 फीसदी करने का भी फैसला जीएसटी काउंसिल ने लिया। अभी तक कुछ पैकिंग मैटेरियल पर 10 तो कुछ पर 12 फीसदी की दर से कर वसूला जाता था। काउंसिल ने जुलाई 2017 से जीएसटीआर-1 के तहत विवरण दाखिल नहीं करने के मामलों में जुर्माने में ढील देने का फैसला लिया है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9 भरने की तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 की गई है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्लॉट की लंबी अवधि की लीज में छूट दी गई, नई दरें 1 जनवरी 2020 से लागू होंगी।

इस बीच वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकारियों की समिति ने जीएसटी दर संशोधन का सुझाव नहीं दिया। राज्यों को देरी से पेमेंट के मुद्द पर, सीतारमण ने कहा, "हर कोई इस तथ्य को जानता है कि कुछ ही दिन पहले राज्यों को पेमेंट रिलीज किया गया है।" बता दें कि जीएसटी के वर्तमान में चार स्लैब हैं - 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत। 28 फीसदी के स्लैब में ऑटोमोबाइल, लक्ज़री, डीमेरिट और सिन गुड्स को रखा गया है।

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