IT रिटर्न भरने की आखिरी तारीख नजदीक, इन बातों का रखें खास खयाल

IT रिटर्न भरने की आखिरी तारीख नजदीक, इन बातों का रखें खास खयाल

Bhaskar Hindi
Update: 2017-07-17 10:24 GMT
IT रिटर्न भरने की आखिरी तारीख नजदीक, इन बातों का रखें खास खयाल

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। फाइनेंशल ईयर 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई बेहद करीब आ चुकी है। इस बार भी रिटर्न भरने से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं। अगर आप भी आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं, तो इससे जुडी खास बातों पर ध्यान रखना चाहिए।

1. 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने के फैसले के बाद 11 नवंबर 2016 से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक यदि आपने अपने बैंक खाते में दो लाख या उससे ज्यादा की रकम जमा कराई है, तो इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी।


2. इतना ही नहीं अगर आपके एक से ज्यादा खाते हैं और आपने सभी खातों में मिलाकर दो लाख या उससे अधिक की राशि जमा कराई है, तो भी आपको इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी।


3. यादि आपकी सालाना आय ढाई लाख से कम है, तो आप टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। ढाई से पांच लाख की आय वालों को 5 फीसदी टैक्स देना होगा। वहीं पांच से 10 लाख तक आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा।


4. 31 जुलाई 2017 से पहले पांच लाख से अधिक आय वाले लोगों को आईटीआर की ई-फाइलिंग करनी होगी। जिन लोगों ने रिफंड क्लेम किया है, उन्हें तय तारीख तक आईटीआर की ई-फाइलिंग करनी होगी।


5. अब 80 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोग आईटीआर फॉर्म—1 और आईटीआर—2 के जरिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

 

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