वक्त पर करेंगे IT फाइल तो नहीं होगी परेशानी

वक्त पर करेंगे IT फाइल तो नहीं होगी परेशानी

Bhaskar Hindi
Update: 2017-07-27 04:57 GMT
वक्त पर करेंगे IT फाइल तो नहीं होगी परेशानी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में केवल पांच दिन बचे हैं और आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया हो, तो और देर ना करते हुए इसको सबसे पहले कर लें। क्योंकि ये ये आपको नुक्सान होने से बचाता है। अगर आप रिटर्न 31 के बाद फाइल करते हैं, तो फिर आपको इन चार चीजों का नुकसान होगा।

31 के बाद इनकम टैक्स (IT) रिटर्न फाइल में ये दिक्कतें

- कई लोग एडवांस टैक्स और टीडीएस फाइल करते हैं। जिसको रिटर्न भरते वक्त क्लेम किया जाता है। 1 अगस्त को भी अपना रिटर्न फाइल किया तो भी आपको अपने क्लेम पर चार महीनों का नुकसान उठाना पड़ेगा। ये चार महीने हैं अप्रैल, मई, जून और जुलाई। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अब जितना आप लेट रिटर्न फाइल करेंगे, उतने महीने का टैक्स रिफंड क्लेम नहीं मिलेगा।

-31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको हुए किसी भी तरह के फायनेंशियल लॉस पर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। अगर आपको किसी तरह के बिजनेस या प्रोफेशन और कैपिटल गेन से लॉस होता है तो फिर आप इसे 1 अगस्त के बाद दाखिल किए गए रिटर्न में नहीं दिखा पाएंगे।

-अगर आपका पिछले वित्तीय वर्ष में किसी तरह का कोई टैक्स नहीं भरा है और कोई टैक्स भरना बाकी है तो 1 अगस्त के बाद से रिटर्न फाइल करने पर हर महीने के अनुसार 1% जुर्माना लगेगा। लेकिन ये जुर्ममाना भी तब लगेगा जब जब बकाया 3 हजार रुपए से ज्यादा की होगी।

रिटर्न फायलिंग में इन गलतियों से बचें

-गलत फॉर्म में रिटर्न दाखिल करना
-इंटरेस्ट इनकम की जानकारी न देना
-इनकम टैक्स रिटर्न न दाखिल करना
-पिछली नौकरी की इनकम की जानकारी न देना
-सभी बैंक खातों की जानकारी न देना

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