महाराष्ट्र में जीएसटी का असर, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का शुल्क बढ़ा

महाराष्ट्र में जीएसटी का असर, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का शुल्क बढ़ा

Bhaskar Hindi
Update: 2017-07-04 07:21 GMT
महाराष्ट्र में जीएसटी का असर, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का शुल्क बढ़ा

डिजिटल डेस्क, मुंबई. जीएसटी लागू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहां दो पहिया और चार पहिया गाड़ियों के एकमुश्त रजिस्ट्रेशन शुल्क में दो फीसदी की बढ़ोत्तरी कर दी है।

ये बढ़ोत्तरी ऑक्ट्राॅय और स्थानीय निकाय करों के खत्म होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए की गई है। गौरतलब है कि जीसएटी लागू होने के बाद दोनों टैक्स खत्म हो गए है। सरकार ने इसके साथ ही कारों के लिए टैक्स की सबसे ऊंची दर को 20 लाख रुपए पर स्थिर कर दिया है, जो कि पहले कार की कुल कीमत का 20 प्रतिशत थी। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि विदेशों से आयतित गाड़ियों पर कुछ राज्यों में टैक्स की दर कम होने को देखते हुए ऐसा किया गया है, क्योंकि इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। अब राज्य में इंपोर्टेट कार पर 20 लाख से ज्यादा टैक्स नहीं चुकाना होगा।

अधिकारी ने ये भी बताया कि पहले दो पहिया और तीन पहिया गाड़ियों पर 8 से 10 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो अब बढ़कर 10 से 12 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह पेट्रोल से चलने वाली कार पर पहले 9 से 11 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो अब बढ़कर 11 से 13 प्रतिशत हो गया है।डीजल से चलने वाली कार के रजिस्ट्रेशन पर 11 से 13 प्रतिशत की बजाय 13 से 15 प्रतिशत टैक्स लगेगा। वहीं सीएनजी या एलपीजी से चलने वाली गाड़ियों पर 7 से 9 प्रतिशत टैक्स लगेगा, जो पहले 5 से 7 प्रतिशत था।

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