अब ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए नहीं होगी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जरुरत ! 

अब ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए नहीं होगी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जरुरत ! 

Manmohan Prajapati
Update: 2019-06-19 08:18 GMT
हाईलाइट
  • नियम में बदलाव के साथ मंत्रालय ने प्रशिक्षण और कौशल परीक्षा पर जोर दिया है
  • मंत्रालय ने केन्‍द्रीय मोटर वाहन 1989 के नियम 8 में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है
  • सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यह फैसला लिया है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ड्राइविंग लायसेंस के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए 8वीं पास होना जरुरी नहीं होगा। इसके लिए मंत्रालय ने केन्‍द्रीय मोटर वाहन 1989 के नियम 8 में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और इस बारे में अधिसूचना जल्‍दी ही जारी की जाएगी। जानकारी के अनुसार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए न्यूनतम शिक्षा की बाध्यता समाप्त कर रहा है। 

22 लाख ड्राइवरों की कमी होगी पूरी
मंत्रालय ने कहा कि समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कुशल लोगों को लाभान्वित करने के सरकार ने न्यूनतम शिक्षा योग्यता की आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इससे विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे और यह निर्णय परिवहन के क्षेत्र में लगभग 22 लाख ड्राइवरों की कमी को पूरा करेगा। फिलहाल केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 8 के तहत वाहन चालक लाइसेंस पाने के लिए 8वीं पास होना जरुरी है।

मिलेंगे रोजगार के अवसर
आधिकारिक बयान के अनुसार देश में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा हैं जो भले ही शिक्षित नहीं हो लेकिन कुशल और साक्षर हैं। ऐसे में इन लोगों को कई बार ड्राइविंग लायसेंस के लिए लागू न्यूनतम योग्यता के चलते परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं कई लोगों को कुशल होने के बावजूद बेराजगारी का सामना करना पड़ता है। बयान के अनुसार लायसेंस के लिए जरुरी न्यूनतम योग्यता में बदलाव के बाद बड़ी संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं के लिए देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। 

कड़ी कौशल परीक्षा
आपको बता दें कि मंत्रालय की अभी हाल ही में आयोजित बैठक में, हरियाणा सरकार ने मेवात क्षेत्र के आर्थिक रूप से पिछड़े चालकों के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटाने का अनुरोध किया था। जानकारी के मुताबि चालकों के लिए न्‍यूनतम शैक्षिक योग्‍यता की आवश्‍यकता हटाते हुए मंत्रालय ने प्रशिक्षण और कौशल परीक्षा पर जोर दिया है ताकि सड़क सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई समझौता न हो। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्‍यक्ति के लिए कड़ी कौशल परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।

Tags:    

Similar News