जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने पर जब्त हो सकती है संपत्ति, बैंक खातेः सीबीआईसी

जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने पर जब्त हो सकती है संपत्ति, बैंक खातेः सीबीआईसी

Manmohan Prajapati
Update: 2019-12-27 09:28 GMT
जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने पर जब्त हो सकती है संपत्ति, बैंक खातेः सीबीआईसी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले कारोबारियों के खिलाफ अब सरकार सख्ती करने जा रही है। ऐसे में यदि आपने भी जीएसटी रिटर्न जमा नहीं किया है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। दरअसल, रिटर्न फाइल नहीं करने पर आपको  नोटिस जारी किया जाएगा औ यदि इसे भी आप गंभीरता से नहीं लेते हैं तो संपत्ति और बैंक खातों को जब्त कर सकता है

सीधे तौर पर कहा जाए तो अब समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यापारियों की संपत्ति और बैंक खातों को जब्त किया जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) ने इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार जीएसटी कमिश्नर केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क किया जा सकता है। 

एसओपी के अनुसार निर्धारित अवधि के दौरान जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने के मामले में पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। फिलहाल इस निर्धारित अवधि की समयसीमा अभी तय नहीं है। इस सेक्शन के मुताबिक कमिश्नर किसी भी संपत्ति को असेसी के बैंक खाते सहित कुर्क कर सकता है। इसके लिए उसे संपत्ति के विवरणों का उल्लेख करते हुए निर्दिष्ट रूप में एक आदेश जारी करना होगा। यह कार्रवाई नोटिस प्राप्त करने के बाद भी 15 दिनों में रिटर्न दाखिल न करने पर होगी

टैक्स अधिकारियों से कहा गया है कि वह फाइनल रिटर्न भरने की आखिरी तारीख से तीन दिन पहले ही प्रक्रिया की शुरुआत कर दें। हर महीने की 20 तारीख रिटर्न भरने की आखिरी तारीख होती है। 20 तारीख तक रिटर्न नहीं भरे जाने पर सिस्टम जेनरेटेड मैसेज सभी डिफॉल्टर को भेजा जाएगा। इसके अलावा सिस्टम संबंधित अधिकारियों को भी इसकी सूचना देगा।

रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1 करोड़ जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। नया नियम जीएसटी अधिकारियों को यह अधिकार देता है कि रिटर्न फाइल करने में लगातार नोटिस को अनदेखा करने पर वह कार्रवाई के रूप में आपकी संपत्ति और बैंक अकाउंट को अटैच कर सकता है।

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